50 हजार के व्यक्तिगत बॉंड और 25-25 हजार की दो जमानतांें को प्रस्तुत करने व अदालत के समक्ष नियमित हाजिर होने के आदेश पारित
लाडनूं। नगर पालिका के ईओ मघराज डूडी को हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली है, उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस रामेश्वर व्यास ने इस मामले में गुण दोष के आधार पर कोई राय व्यक्त किए बिना, धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत स्वीकार करने का आदेश पारित किया है। इसमें लिखा गया है कि आदेश दिया जाता है कि आवेदक मघराज डूडी पुत्र नारायण राम, जो पुलिस स्टेशन सीपीएस, एसीबी, जयपुर, जिला एसयू, अजमेर में दर्ज एफआईआर संख्या 305/2022 के संबंध में हिरासत में है, को जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह 50,000 रुपये की राशि में व्यक्तिगत बांड निष्पादित करेगा। और 50 हजार रुपये (25-25 हजार रुपये के दो ठोस और विलायक जमानतदारों के साथ प्रस्तुत करे। मघराज डूडी इस मामले की प्रत्येक सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर और जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाता है, अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए उपस्थित रहेगा। गौरतलब है कि नगर पालिका लाडनूं के अधिशाषी अधिकारी मघराज डूडी निवासी ग्र्राम सितार तहसील रतनगढ जिला चूरू, वर्तमान में सेंट्रल जेल जोधपुर में बंद है। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने 20 हजार रूपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वे गत 2 अगस्त से लगातार जोधपुर कारागार में बंद है। इस मामले में अधिवक्ता राजेश जोशी व अलका जोशी तथा लोक अभियोजक मुख्तियार खां ने पैरवी की। इस मामले में आवेदक डूडी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आवेदक के कब्जे से 20,000 रूपये की झूठी वसूली दर्शायी गयी है। आवेदक नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी है। मुकदमे का सामना करते हुए उसके फरार होने की कोई आशंका नहीं है। आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।
