नागौर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोहन लाल खटनावलिया ने संखवास निवासी सीताराम पुत्र रामूराम चैकीदार एवं खरनाल निवासी ओमप्रकाश पुत्र जोधाराम गाडिया लुहार के कृत्य को राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा 2(ख) के अंर्तगत गुंडा की परिभाषा में पाते हुए दोनांे अपराधियों को धारा 3 राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से 1 माह तक निष्कासन के आदेश प्रदान किए हैं। इस दौरान दोनों ही अपराधी जोधपुर जिले के खेड़ापा थाने में अपनी गतिविधियां दर्ज करवाएंगे।
