पटवार सीधी भर्ती परीक्षा,158 अभ्यर्थियों को नागौर जिला आवंटित
नागौर kalamkala.in ।जिले में पटवार सीधी भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित 158 अभ्यर्थियों की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए कुछ शर्तों पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में अस्थाई नियुक्ति प्रदान की गई है।अभ्यर्थियों की जिलावार सूची राजस्व मंडल की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि ये नियुक्ति राजस्थान लैण्ड रेवन्यू (लैण्ड रिकार्डस) रुल्स 1957 एवं राजस्थान राजस्व (भू-अभिलेख -प्रबन्ध एवं उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा नियम 2019 एवं तत्पश्चात समय-समय पर जारी अधिसूचना,निर्देशों,परिपत्रों के तहत शासित होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होंगे तथा राजस्थान सेवा नियम तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमों व परिपत्रों के अधीन होगी। उन्होंने बताया कि अस्थाई रूप से नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को 15 जुलाई तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाए अर्पण करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी, के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे एवं समस्त मूल दस्तावेज के साथ कार्यालय समय पर किसी भी कार्य दिवस को 15 जुलाई तक जिला कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा में उपस्थित होकर प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करवायेंगें
अस्थाई रूप से नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुयों को 18 जुलाई को प्रातः 10.00 बजे पटवार प्रशिक्षण केन्द्र श्रीमती माडी बाई मिर्धा राजकीय कन्या महा विद्यालय पुराना भवन, नागौर, में उपस्थिति प्रस्तुत करने के साथ ही वहां 06 माह का पटवार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सत्र की संपूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी। राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार समस्त प्रशिक्षु पटवारियों की कार्यग्रहण तिथि 18 जुलाई से रहेगी. इससे पूर्व किसी भी नव चयनित कार्मिक से कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों पर संदत्त किया जायेगा व अन्य शर्ते राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अंतर्गत संदत्त होगी। वहीं परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उनकी सेवाएं नियमित नहीं की जायेगी। 01 जून, 2002 एवं इसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिला कलेक्टर समारिया ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के तहत पुरानी पेंशन अनुसार नियमानुसार कटौतियां की जाएगी। उन्होंने बताया कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी द्वारा सेवा में रहने के दौरान स्वयं के विवाह, पुर्नविवाह अथवा संतानों की संख्या में हुई वृद्धि,कमी के संबंध में सूचना मय प्रमाण-पत्र 30 योम में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष लिखित में दिया जाना अनिवार्य होगा।परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी को प्रथम कार्यग्रहण के समय निर्धारित प्रारूप में संतान संबंधी घोषणा पत्र, अविवाहित होने का घोषणा पत्र (अविवाहित स्थति में लागू) विवाह में दहेज न ही लेने एवं न ही देने, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने, धुम्रपान नहीं करने के आशय का स्वघोषणा पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।