बहुचर्चित खादी संस्था की भूमि के बेचान पर लगाई रोक
बोर्ड के चेयरमेन को प्रतिनिधिमण्डल नें शिकायती ज्ञापन सौंप कर की वार्ता
लाडनूं। kalamkala.in ग्राम स्वराज्य समिति की पुलिस थाना के पास स्थित बेशकीमती भूमि के बहुचर्चित मामले में अब राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर के अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा के निर्देशानुसार बोर्ड सचिव ने आदेश जारी करके भूमि बेचान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जिससे अब यह भूमि नहीं बिक सकेगी।
लाडनूं विकास समिति के प्रतिनिधिमण्डल ने राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर के अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा से सोमवार को जयपुर स्थित मुुख्यालय में वार्ता कर एक शिकायती ज्ञापन सौंप कर ग्राम स्वराज्य समिति लाडनूं की खातेदारी की भूमि संस्था के मंत्री जंवरीमल वर्मा के द्वारा अनाधिकारपूर्वक विक्रय का सौदा 32 लाख रूपये प्रतिबीघा से किये जाकर साई के रूप में लाखों रूपये ले लिये जानेे, संस्था का कुप्रबन्ध करनें, खादी के कामों को बंद करके एम.जी.इन्टरनेशनल स्कूल नामक अंग्रेजी मीडियम स्कूल का निर्माण करने, संस्था की सम्पतियों का दुरूपयोग करनें आदि गंभीर आरोप लगाते हुए जांच एवं कार्यवाही की मांग की तथा खादी संस्था की जमीन को बेचने पर रोक लगानें की मांग की जिस पर बोर्ड के अध्यक्ष शर्मा के निर्देशानुसार बोर्ड के सचिव ने एक आदेश-पत्र जारी करते हुए उक्त भूमि के बेचान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सचिव ने रजिस्ट्रार तहसील कार्यालय लाडनूं को भेजे गये आदेश पत्र में उल्लेखित किया है कि ग्राम स्वराज्य समिति लाडनूं खादी ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) द्वारा प्रमाणित एवं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित संस्था है। उक्त संस्था की समस्त चल-अचल सम्पति एवं उक्त भूमि भी राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर में रहन है तथा समस्त चल अचल सम्पत्ति पर बोर्ड का प्रथम प्रभार है। भूमि बेचान की पूर्व में भी प्राप्त शिकायत के आधार पर संस्था की किसी भी सम्पति (भूमि/भूखण्ड) को विक्रय करनें पर बोर्ड के पूर्व पत्रांक 3644 दिनांक 31.12.2013 एवं 881 दिनांक 08.01.2014 के द्वारा रोक लगाई गई थी एवं रेकॉर्ड में इस आशय का इन्द्राज करानें हेतु लिखा गया था कि यह भूमि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर में रहन है। अतः पुनः उक्त भूमि के बेचान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।
विकास समिति द्वारा प्र्रस्तुत शिकायती ज्ञापन की प्रतिलिपि संभाग अधिकारी (खादी) अजमेर को भेज कर इस क्रम में समस्त कानूनी यथा तहसीलदार से व्यक्तिशः सम्पर्क कर उक्त भूमि विक्रय पर रोक, बैंक खातों से राशि आहरण पर रोक तथा संचालक मण्डल को भंग करनें की अनुशंषा इसके अतिरिक्त जो भी आवश्यक हो कार्यवाही करने के लिए बोर्ड के द्वारा निर्देशित किया गया। बोर्ड ने अपने पत्र की प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं विकास समिति व ग्राम स्वराज्य समिति आदि को भेजी है।
प्रतिनिधिमण्डल में विकास समिति के संरक्षक एवं पंचायत समिति सदस्य रामनिवास पटेल, अध्यक्ष जगदीशप्रसाद पारीक व मंत्री नरपतसिंह गौड़ आदि मौजीज लोग बोर्ड के अध्यक्ष शर्मा को शिकायती ज्ञापन सौंप कर महत्वपूर्ण वार्ता करकेे आये है।