महिलाओं को है लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार,
लाडनूं में महिला यौन उत्पीड़न व शोषण के विरुद्ध जागरुकता शिविर
लाडनूं (kalamkala.in)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं ताल्लुका विधिक सेवा समिति लाडनूं के निर्देशन में 20 मई को यहां उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, राजकीय चिकित्सालय, पंचायत समिति कार्यालय एवं अन्य ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले महिला यौन उत्पीड़न व शोषण के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में जागरुक करते हुए बताया गया कि लैंगिक उत्पीड़न के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है। इसके साथ कार्यस्थल पर महिलाओं को प्राप्त अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया।