Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Download App from

Follow us on

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जिले के 12 परिवारों को मिलेंगे 60 लाख*

 

नागौर, 14 जून। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय राज्यपाल द्वारा 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर राशि 5 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाती है, जो जिले के 12 परिवारों को 60 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से इस योजना की जानकारी मिलने पर जिले के 12 लोगों ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवेदन किया। जिस पर अब इन 12 परिवारों को योजना के तहत 60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

*योजना के तहत इनको मिलेंगे 5-5 लाख*
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जिले में सड़क दुर्घटना व ऊंचाई से गिरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए 12 व्यक्तियों के दावेदारों एवं परिजनों को 60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें नागौर शहर के मनी शंकर, मौलासर के जैतपुरा बेगसर निवासी भूराराम,लूणसरा के रामनिवास, खाटू कलां के धीजपुरा निवासी मनोहर, दिरढाणी परबतसर निवासी जब्बरसिंह, खींवसर निवासी अशोक गौड़, पलाड़ा सीतापुर निवासी राकेश कुमार,मीण्डा नावां निवासी लोकेश कुमार नारनोलिया व देवरी मकराना निवासी अभिषेक शर्मा के परिजन को 5-5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। वहीं डेगाना के मोगास निवासी भोलाराम मौलासर के भदलिया निवासी राजेश कुमार व मकराना के भिंचावा निवासी पप्पूराम की ऊंचाई से गिरकर मृत्युु हो जाने पर उनके दावेदार अथवा परिजन को 5-5 लाख रुपए का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा।

योजना में इस प्रकार मिलती है सहायता
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के समस्त सदस्य (एक वर्ष तक आयु का नव शिशु भी) सम्मिलित है। इस योजना में सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान ढहने, डूबने, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव, बिजली के झटके से तथा जलने के कारण होने वाली मृत्यु, क्षति दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर राशि 5 लाख रूपये, दुर्घटना में दोनो हाथ, दोनो पैर, दोनो आंख अथवा इन में से कोई दो के पूर्ण क्षति पर राशि 3 लाख रूपये एवं हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति पर राशि 1.5 लाख रूपये का आर्थिक संबल जन आधार कार्ड में दर्शाये गये मुखिया को देय होगा।
राज्य बीमा एवं प्रा.निधि विभाग के सहायक निदेशक महेशचन्द शर्मा ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना में मृत्यु अथवा क्षति की स्थिति में परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति दुर्घटना दिनांक से 30 दिवस की अवधि में पूर्ण करनी होती है। दावा पोर्टल पर सबमिट करने पर जनआधार कार्ड से लिंक मोबाईल नं. पर मिलने वाले ओटीपी को सबमिट करने पर पोर्टल द्वारा ऑथेंटिकेशन कर लिये जाने पर दावा पोर्टल पर पंजीकृत हो जाता है तथा वांछित दस्तावेज दावेदार द्वारा ऑनलाईन ही अपलोड किये जाते है। इस प्रकार दावा दर्ज होने के बाद बीमाकर्त्ता द्वारा दावे का परीक्षण कर पॉलिसी के परिपेक्ष्य में उचित पाये जाने के आधार पर दावा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है।

Share this post:

खबरें और भी हैं...

अपनी कमाई और ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाकर परिवार को उन्नति के लिए आगे बढाएं- खर्रा,  शहीद मांगू राम खर्रा की 26वीं पुण्यतिथि पर स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने की शिरकत 

Read More »

लाइव क्रिकट स्कोर

कोरोना अपडेट

Weather Data Source: Wetter Indien 7 tage

राशिफल

We use cookies to give you the best experience. Our Policy