नागौर (कलम कला संवाददाता)। सभी कार्मिक व डीडीओ दिनांक 01.10.2021 से पूर्व के राजमेडिक्लेम योजना के कस्टमर तथा डी.डी.ओ. की एसएसओ आई.डी. पर लम्बित दावों को दिनांक 08 जुलाई 2022 तक आक्षेप पूर्ति करवा कर उनको अग्रेषित करायें।
राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग, नागौर के सहायक निदेशक जगदीश प्रसाद गर्ग ने बताया कि 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त राज्य कार्मिकों के चिकित्सा पुर्नभरण हेतु दिनांक 30.09.2021 तक के चिकित्सा दावे राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संचालित राजमेडिक्लेम योजना द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने है।
गर्ग ने बताया कि चूंकि 01.10.2021 से समस्त राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के चिकित्सा पुर्नभरण की प्रक्रिया आरजीएचएस योजना के तहत केशलेस भुगतान की सुविधा का शुभारम्भ कर दिया गया था। दिनांक 01.10.2021 से पूर्व के राज मेडिक्लेम योजना के वे दावे, जो टीपीए और बीमा विभाग द्वारा दावों में कमी या दस्तावेजों की पूर्ति के लिए आक्षेपित किये जाकर सम्बन्धित डी.डी.ओ. को लौटाये जा चुके है और जो अभी भी डी.डी.ओ. अथवा कार्मिक स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. दोनो ही स्तर पर लम्बित होने से उक्त दावे अभी भी निस्तारण की प्रक्रिया में है।
अतः 01.10.2021 से पूर्व के राजमेडिक्लेम योजना के कस्टमर तथा डी.डी.ओ. की एसएसओ आई डी पर लम्बित दावों को 08 जुलाई 2022 तक आक्षेप पूर्ति करवा कर उनको अग्रेषित करायें। ऐसे समस्त दावों को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के लिए आक्षेप पूर्ति पश्चात् अग्रेषित न किये जाने की स्थिति में 15 जुलाई, 2022 के बाद इसी आधार पर इन्हें निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्मिक तथा उनके आहरण एवं वितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) की होगी।