लाडनूं में समाज-बहिष्कृत करने का मामला-  समाज की मीटिंग बुलाकर परिवार को न्यात बाहर करने और घर आकर उनके साथ मारपीट कर डाली

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लाडनूं में समाज-बहिष्कृत करने का मामला-

समाज की मीटिंग बुलाकर परिवार को न्यात बाहर करने और घर आकर उनके साथ मारपीट कर डाली

लाडनूं (kalamkala.in)। समाज से बहिष्कृत करने और विरोध करने पर मारपीट करने का एक मामला स्थानीय पुलिस ने करीब दो दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। यह मामला एक स्थानीय महिला ने दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में उसने बताया है कि मोबाइल हैंग कर इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो अपलोड करने को लेकर उनके सांसी समाज में मीटिंग करवाई जाकर परस्पर राजीनामा करवाया गया। इस अवसर पर बीकानेर से भी समाज के लोगों को उन्होंने बुलाया था, जो अभियुक्तों को नागवार गुजरा। ग्राम रोडू में उनके समाज में एक शादी में उन्हें न्यौता मिल, लेकिन मुलजिम नेमाराम व सांवरमल ने उस पर आपति करते हुए कहा कि इनको समाज से बाहर (न्यात बारे) करेंगे और समाज के किसी भी कार्यक्रम व शादी-विवाह में नहीं बुलायेंगे। 14 फरवरी को लाडनूं में समाज की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें समाज के 14 खेड़ा के पंचों को बुलाया गया। इस मीटिंग में उनके परिवार को समाज से बाहर करने का निर्णय लिया और फिर नेमाराम, सांवरमल पुत्र नेमाराम, पंकज पुत्र चांदमल, विकास उर्फ गजानन्द पुत्र सांवरमल, मनोज पुत्र चांदमल, संजय पुत्र राकेश, सन्तोष पत्नी राकेश, सरोज पत्नी सांवरमल, सुनिता पत्नी नरेश, गीता पत्नी चांदमल, द्रोपती पुत्री चांदमल, शारदा पत्नी मनोज, कालू पुत्र चांदमल समस्त जाति सांसी, निवासीगण लाडनूं, बिजू पुत्र किशन सांसी निवासी- जसवन्तगढ़, कैलाश उर्फ कैलाराम सांसी, गीता पत्नी भागूराम, पप्पु सांसी, मालाराम सांसी, उगमाराम सांसी निवासीगण सुनारी, पप्पुराम सांसी निवासी हुडास व 10-15 अन्य लोग हाथों में लाठी-भाटा लेकर उनके घर पर आये और आते ही कहने लगे कि हमने आपके परिवार को समाज से बाहर निकाल दिया है तथा आज के बाद आप किसी भी समाज की शादी विवाह में नहीं आएंगे। तब हमने कहा कि आप कौन होते है हमें समाज से बाहर करने वाले। तब सभी लोग नाराज होकर उसके देवर के साथ मारपीट करने लगे और बीच-बचाव कर उसे छुड़ाने लगे तो सभी मुल्जिमानों ने उन पर भी पत्थरों व लाठियों से हमला कर दिया। इससे उसे, उसके पति, पुत्री, देवर, ससुर, देवरानी, बहिन के शरीर पर चोटें आई। पुलिस ने यह मामला धारा 115 (2), 126 (2) बीएनएस 2023 के तहत दर्ज किया है। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक पर्वतसिंह को सौंपी गई है।

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Author: kalamkala

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