लाडनूं में करोड़ों की जमीनों के घोटाले-1 जैन विश्व भारती के पास करोड़ों की भूमि पर बिना किस्म परिवर्तन के ही धड़ल्ले से चल रहे हैं अवैध निर्माण कार्य, राजस्व कर्मियों की आंखें बंद क्यों, अनदेखी को लेकर पार्षद अनिल सिंघी ने कार्यवाही के लिए ईओ, एसडीएम, कलेक्टर आदि को लिखे पत्र

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लाडनूं में करोड़ों की जमीनों के घोटाले-1

जैन विश्व भारती के पास करोड़ों की भूमि पर बिना किस्म परिवर्तन के ही धड़ल्ले से चल रहे हैं अवैध निर्माण कार्य,

राजस्व कर्मियों की आंखें बंद क्यों, अनदेखी को लेकर पार्षद अनिल सिंघी ने कार्यवाही के लिए ईओ, एसडीएम, कलेक्टर आदि को लिखे पत्र

लाडनूं (kalamkala.in)। शहरी क्षेत्र में आबादी क्षेत्र के आस पास में आने वाली कृषि भूमियों को भूमाफिया लोग खुलेआम खुर्द-बुर्द करने में शातिराना अंदाज में जुटे हुए हैं। इन्हें प्रोत्साहन इस बात से मिल रहा है कि यहां के राजस्व अधिकारी और कर्मचारी तक किसी न किसी रूप में कोई न कोई इन भूमाफियाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। शहर के ईर्द-गिर्द जिधर भी नजर फैलाएं, तो भूमाफियाओं का जाल फैला हुआ नजर आ ही जाएगा। पहली पट्टी में विश्वप्रसिद्ध जैन विश्व भारती के पास भी इसी तरह की शिकायतें सामने आई हैं। ‘कलम कला’ ने पुरजोर शब्दों में इस मुद्दे को उठाया था, यह तहसील प्रशासन सक्रिय हुआ और इस क्षेत्र में काम बंद हुआ, यहां तक कि उप पंजीयन कार्यालय को धोखे में रखने को लेकर साढ़े आठ लाख की जुर्माना वसूली तक की गई।लेकिन, अब फिर राजस्वकर्मियों की मिलीभगत सामने आ गई है और इस कृषि भूमि पर भू-किस्म परिवर्तन करवाए बिना ही निर्माण कार्य करवाया जाना शुरू कर दिया गया है और कोई अधिकारी इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं और कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहा है।

पार्षद अनिल सिंघी ने लिखा पत्र

नगर पालिका के पार्षद अनिल सिंघी ने इस बारे में नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को लाडनूं सरहद के खसरा नम्बर 497/2246 क्षेत्रफल 3.1161 हैक्टेयर भूमि पर बिना उसका सम्परिवर्तन करवाए ही निर्माण कार्य को बंद करवा कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वार्ड सं. 44 के पार्षद अनिल सिंघी द्वारा नगर पालिका को दिए अपने पत्र में बताया है कि मौजा सरहद लाडनूं के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 497/2246 क्षेत्रफल 3.1161 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारों द्वारा बिना किसी प्रकार से सम्परिवर्तन करवाये ही प्लॉटिंग कर मकान निर्माण कर आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों का निर्माण कार्य बिना किसी वैध स्वीकृति के बिना ही किया जा रहा है तथा रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रास्ते को संकड़ा किया जा रहा है। इस भूमि में छोड़ा गया रास्ते की भूमि की रजिस्ट्री भी अपने नाम खातेदारी में करवा लेने के कारण उन्होंने गत 2 जुलाई को लिखित में उपखण्ड अधिकारी लाडनूं को शिकायत की थी। जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार लाडनूं को विधिवत् कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया था। तहसीलदार लाडनूं को फिर पटवारी हल्का लाडनूं से इस खसरान् की भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत करके बताया कि इस खसरा की भूमि में बिना किसी प्रकार से सम्परिवर्तन करवाए ही अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को राजस्व आय से वंचित किया जा रहा है।

रजिस्ट्री करवाई, लेकिन भू-सम्परिवर्तन नहीं करवाया

पार्षद सिंघी ने पत्र में बताया है कि इस खसरा की भूमि में अरूण भूतोड़िया पुत्र सुमेरमल भूतोडिया जाति ओसवाल जैन निवासी लाडनूं व ललित कुमार भूतोड़िया पुत्र प्रकाश भूतोड़िया जाति ओसवाल जैन निवासी लाडनूं द्वारा फलावट 12339.15 वर्गफुट भूमि का दस्तावेज संख्या 202403466101343 तथा 14 जून 2024 को क्रेता हनुमानमल भुतोड़िया पुत्र निहालचन्द भूतोड़िया जाति ओसवाल जैन निवासी लाडनूं व मांगीलाल भूतोड़िया पुत्र निहालचन्द भूतोड़िया जाति ओसवाल जैन निवासी लाडनूं ने फलावट 12335.92 वर्गफुट भूमि दस्तावेज संख्या 202403466101344 एवं इसी दिन क्रेता इन्द्राजमल भूतोड़िया पुत्र पदमचंन्द भूतोडिया जाति ओसवाल जैन व कमलसिंह भूतोडिया पुत्र पदमचन्द भूतोड़िया जाति ओसवाल जैन निवासी लाडनूं द्वारा फलावट 12331.166 वर्गफुट भूमि दस्तावेज संख्या 202403466101345 उप पंजीयक कार्यालय लाडनूं में पंजीबद्ध करवाया गया है तथा इन खातेदारों द्वारा इस भूमि में 90बी के तहत आवेदन कर सम्परिवर्तन करवाने हेतु आवेदन अधिशाषी अधिकारी के समक्ष पेश किया गया है, लेकिन इन खसरान की भूमि आज तक सम्परिवर्तित नहीं हुई है। इसके बावजूद भी इन खसरान् की भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जिससे राज्य सरकार को सम्परिवर्तन की आय से वंचित किया जा रहा है।

तहसीलदार ने बिना उचित कारण हटाया स्थगन आदेश

अनिल सिंघी के अनुसार न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा इन खसरान् की भूमि पर मुकदमा संख्या 06/2024 अनुवान राजस्थान सरकार बनाम अमृतलाल दूगड़ वगैरह विचाराधीन है तथा न्यायालय तहसीलदार द्वारा इस मुकदमा संख्या 06/2024 में दिनांक 18 सितम्बर 2024 को स्थगन आदेश हटा दिया गया है, जिसकी अपील न्यायालय सम्भागीय आयुक्त अजमेर में बअनुवान अनिल सिंधी बनाम अरूण भूतोड़िया वगैरह पेश की गयी है, विचाराधीन है। इस भूमि के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रकरणों की पत्रावलियों के विचाराधीन रहते हुये एवं बिना सम्परिवर्तन करवाये ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर लिया जाता है, तो राज्य सरकार को सम्परिवर्तन से होने वाले राजस्व से पूर्णतया वंचित होना पड़ेगा तथा राज्य सरकार को भंयकर नुकसान होगा। इस पूरे विवरण को प्रस्तुत करते हुए पार्षद सिंघी ने मौजा सरहद लाडनूं के वर्तमान खसरा नम्बर 497/2246 रकबा 3.1161 हैक्टेयर बारानी अव्वल भूमि पर बिना सम्परिवर्तन करवाये किये जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाया जाने की मांग की है। इस पत्र की प्रतियां राजस्थान सरकार के मुख्य शासन सचिव, जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार लाडनूं को भी दी गई है।

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Author: kalamkala

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