15 रुपए की सरस छाछ को 16 रुपयों में बेचा, तो लगा 5000 के जुर्माने का भचीड़,
एमआरपी से अधिक मूल्य वसूल करना दुकानदार को पड़ा भारी महंगा
डीडवाना (kalamkala.in)। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार, विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के अंतर्गत सोमवार को कुचामन बस स्टैंड क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुचामन बस स्टैंड स्थित ‘भाटी जी की दुकान’ पर 500 मिली. सरस छाछ, जिसकी एमआरपी (MRP) ₹15 है, उसे ₹16 में बेचते हुए पाया गया। अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक राशि वसूलने के इस उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान से ₹5000 का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही अन्य प्रतिष्ठानों को निर्धारित एमआरपी पर ही सामग्री बेचने की सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान कार्रवाई दल में जिला रसद अधिकारी उपेन्द्र ढाका, विधिक माप विज्ञान अधिकारी महिपाल सिंह राठौड़ तथा प्रवर्तन निरीक्षक रामलाल जाट शामिल रहे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यदि किसी भी उपभोक्ता से एमआरपी से अधिक राशि वसूली जाती है, तो वे इसकी शिकायत संपर्क पोर्टल 181 या उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर दर्ज करा सकते हैं।







