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अधिक राशि लेने व कांट-छांट करने पर ईमित्र के खिलाफ होगी एफआईआर

अधिक राशि लेने व कांट-छांट करने पर ईमित्र के खिलाफ होगी एफआईआर

सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर ही सेवाएं दें ई-मित्र

नागौर (कलम कला संवाददाता)। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया के निर्देशानुसार आमजन को निर्धारित दर पर राज्य सरकार की सेवाएं उपलब्ध करवाये जाने के सम्बंध में ई-मित्र कियोस्कों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है।
सघन निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ई-मित्र धारकों को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक कुम्भाराम रेलावत ने बताया कि 16 प्रकार के दस्तावेज यथा आधार, राशनकार्ड, वोटर आईडी, ड्राईविंग लाईसेंस, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, बिजली पानी का बिल, बीएसएनएल लैंडलाईन बिल, जन्म, विवाह प्रमाण पत्र एवं 10वीं व 12वीं की मार्कशीट इत्यादि दस्तावेज को ऑनलाईन मेटा डेटा से वेरिफाई किए जा सकते है।
उन्होंने ई-मित्र धारकों को निर्देशित किया है कि वे दस्तावेजों को मेटा डेटा से ऑनलाईन वेरिफाई करें एवं अनावश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं करें।
उन्होंने ई-मित्र धारकों को यह भी निर्देश दिए है कि वे जनआधार की एडीटिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने या मेटा डेटा से वेरिफाई होने के बाद ही जनआधार एडिटिंग करें।

अधिक राशि लेने व कांट-छांट करने पर कठोर कार्रवाई

वे ई-मित्र संचालक जो राज्य सरकार की निर्धारित दरों से अधिक रुपये लेते हैं या दस्तावेज की कांट-छाट कर फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, उनके विरूद्व विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी।

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