लाडनूं के अग्रसेन में होगा एक दिवसीय खाद्य सुरक्षा लाईसेंस शिविर 11 जुलाई को

SHARE:

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]

लाडनूं के अग्रसेन में होगा एक दिवसीय खाद्य सुरक्षा लाईसेंस शिविर 11 जुलाई को

लाडनूं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 के तहत खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है। इसके लिए आगामी दिनांक 11 जुलाई को लाडनूं के अग्रसेन भवन में सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जायेगा। यह शिविर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व व्यपार संघ लाडनूं के सहयोग से लगाया जाएगा। इसके लिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश जांगिड व व्यापार संघ की ओर से सुशील पीपलवा व जय प्रकाश माली ने उप खंड अधिकारी अनिल कुमार से चर्चा की। उपखंड अधिकारी अनिल ने कैम्प में ज्यादा से ज्यादा लाइसेन्स व रजिस्ट्रेशन बनवाने हेतु दुकानदारों को प्रेरित करने के लिये कहा, इससे व्यापारियों का समय व धन दोनों की बचत होगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मेहराम महिया ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस बनवावें। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे़ विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकाने, दुध विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी, विक्रेता, हाट बाजार, में खाद्य कारोबार करने वाले आदि से कहा गया है कि वे तत्काल शिविर या ईमेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें।

संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्कता नहीं है। जारी लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबार कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जायेगा, साथ ही जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं ने पूर्व में लाईसेंस/ रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है वे अपने परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन/ लाईसेंस की तिथि निकल चुकी हो तो नये लाईसेंस/ रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबार कर्ताओं की सुविधा हेतु जिले में विभिन्न स्थानों पर लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। डॉ. मेहराम महिया ने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2000 से 3000 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं। उन्होने बताया कि आवेदक प्रोपराईटर की संपूर्ण विवरण नाम पता मोबाईल नम्बर ईमेल इत्यादि, मालिक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रोपाराईटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र पार्टनरशिपडीड, निर्माण ईकाई हेतु अतिरिक्त दस्तावेज यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराईटर का पहचान पत्र, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते है।

kalamkala
Author: kalamkala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सबसे ज्यादा पड़ गई

तीन दिनों में पुलिस करेगी सरफराज हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरबाज को गिरफ्तार, अब तक 4 जनों को किया डिटेन, मृतक का शव तीसरे दिन सौंपा परिजनों को, आश्वासन के बाद हटाया धरना, गुरुवार रात को चाकू मारकर की थी सरफराज की हत्या

लाडनूं के सुजला तिराहे पर हुई हत्या में लड़की की सगाई-शादी को लेकर चल रही थी रंजिश, अरबाज ने बाइक आड़े लगा कर स्कूटी रुकवाई और चाकू घोंपे, पोस्टमार्टम हुआ पर शव को उठाने से किया इंकार, अस्पताल परिसर में लोगों का धरना जारी

सुजला तिराहे पर हुई चाकूबाजी और मर्डर मामले में परिजन और समाज के लोग हत्यारों की गिरफ्तारी पर अड़े, पुलिस ने दो नाबालिगों को लिया पूछताछ के लिए हिरासत में, लाडनूं के राजकीय अस्पताल में मोर्चरी के समक्ष धरना-प्रदर्शन जारी, ज्ञापन सौंप कर दिया अपना मांगपत्र, हत्यारों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज

शहर चुनें

Follow Us Now