राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज योगिता सिंह को हाईकोर्ट ने दी स्थाई शस्त्र लाईसेंस की अनुमति, आपराधिक पृष्ठभूमि के परिवार से सम्बद्ध होने से प्रशासन ने आवेदन खारिज कर लगा दिया था कैरियर दांव पर

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राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज योगिता सिंह को हाईकोर्ट ने दी स्थाई शस्त्र लाईसेंस की अनुमति,

आपराधिक पृष्ठभूमि के परिवार से सम्बद्ध होने से प्रशासन ने आवेदन खारिज कर लगा दिया था कैरियर दांव पर

लाडनूं (kalamkala.in)। आनंदपाल सिंह सांवराद की बेटी योगिता सिंह उर्फ यज्ञजीत सिंह को पुलिस व प्रशासन की ओर से गैंगस्टर परिवार से सम्बद्ध होने से उसके शस्त्र लाईसेंस देने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसकी रिट हाईकोर्ट में लगाए जाने पर हाईकोर्ट ने उसे शस्त्र लाइसेंस देने की अनुमति दी है। ज्ञातव्य है कि योगिता सिंह राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध निशानेबाज है। उसके लिए उच्च न्यायालय ने माना कि आनंदपाल सिंह की परिजन होने मात्र से प्रतिभावान निशानेबाजी की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी के शस्त्र लाइसेंस नहीं रोका जा सकता है। न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि यज्ञजीत सिंह दत्तक पुत्री मनजीत पाल सिंह (योगिता सिंह पुत्री आनंदपाल सिंह) को आगामी दस दिनों के भीतर शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाए व न्यायालय केस खर्च पर लगे 250,000 के खर्च का भुगतान याचिका कर्ता योगिता आनंदपाल सिंह को भुगतान किया जाए। योगिता सिंह के कैरियर को दांव पर लगाने वाले प्रशासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी और आखिर कानूनी लड़ाई लड़ कर योगिता सिंह के लिए जीत हासिल हुई है।

हाईकोर्ट ने जताया आश्चर्य और माना संविधान का उल्लंघन

हाईकोर्ट ने परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर एक राष्ट्रीय शूटर को शस्त्र लाईसेंस देने से इंकार करने पर आश्चर्य जताया। इस मामले में आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 व 19 का उल्लंघन है। जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ में आनंदपाल की भतीजी यज्ञजीत सिंह चैहान पुत्री मनजीत पाल सिंह की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए शूटर को शस्त्र लाईसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2022 के आदेश को खारिज करते हुए जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना-कुचामन को आदेश दिए हैं कि 10 दिनों में कानून-सम्मत लाईसेंस जारी किया जाए।

पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राईफल संघ के प्रमाण पत्र को भी नहीं माना था

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय विश्नोई ने याचिका पेश करते हुए बताया कि याची एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय निशानेबाज है। याची ने 13 दिसम्बर 2021 को निर्धारित आवेदन पत्र में हथियार लाईसेंस के लिए आवेदन किया था। उसने अपना व्यवसाय स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में दर्शाया और हथियार विवरण भी लिखा। इसके साथ पुलिस-सत्यापन प्रमाण पत्र भी पेश किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राईफल संघ द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न किया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उसके परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के चलते हथियार का लाईसेंस देने से इंकार करते हुए खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कानून सम्मत लाईसेंस देने का आदेश दिए हैं।

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Author: kalamkala

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