लाडनूं में मांस विक्रेताओं और बूचड़खाना संचालकों की कारस्तानियों से आम नागरिक और नगर पालिका भी हुई परेशान,
ईओ ने नोटिस जारी कर तीन दिनों में मांगा जवाब और न्यूसेंस फैलाने की कार्रवाई की चेतावनी दी
लाडनूं (kalamkala.in)। लाडनूं शहर को स्वच्छ बनाए रखने में यहां तेली रोड के मांस विक्रेता व बूचड़खाना संचालक सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। इनके द्वारा शहर के पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। इनके द्वारा वध किए गए पशुओं, काटे गए मुर्गों-मुर्गियों के खून को नालियों में बहाया जाता है और उनके अवशेषों को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इधर-उधर फेंक दिया जाता है अथवा कचरा संग्रहण के लिए लगाए गए ऑटो टीपर में डाल दिए जाते हैं। इससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। हाल ही में हाईवे के पास राती खान के आस-पास की बस्ती की महिलाओं द्वारा उपखण्ड अधिकारी को दिए ज्ञापन में मांस विक्रेताओं की इन हरकतों को लेकर रोष जताया गया था। अब नगर पालिका ने इसका संज्ञान लेते हुए मांस विक्रेताओं और बूचड़खाना संचालकों को
नोटिस जारी करके ऐसी कारगुजारियों नहीं करने के लिए पाबंद किया है और कार्रवाई की चेतावनी दी है।
यह दिए गए हैं नोटिस
नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी झाबर सिंह ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 249 व 250 के तहत नोटिस जारी करके बताया है कि मांस के अवशेष व मुर्गों के पंख आदि के निस्तारण के तरीके व स्थान की जानकारी तीन दिनों में मांगी गई है और न्यूसेंस फैलाने का मुकदमा चलाने की चेतावनी दी गई है। नोटिस में इन मांस विक्रेताओं व बूचड़खाना संचालकों को लिखा गया है कि उनके द्वारा मांस/ मुर्गी बेचने सबंधी कार्य किया जा रहा है, जिनके अवशेष/ पंखुड़ियां आदि शहर के खुले स्थानों पर फेंके जा रहे हैं। उन्हें हिदायत दी गई है कि वे अवशेष आदि को खुले मे नहीं फैकें तथा तीन दिवस में लिखित में सूचित करावें कि उनके द्वारा अवशेष आदि का निस्तारण कैसे किया जा रहा है व कहां डाला जा रहा है? साथ ही चेतावनी दी गई है कि उनके द्वारा खुले में अवशेष आदि भविष्य में डाले जाना पाया जाने पर तो उनके विरूद्ध न.पा. अधिनियम 2009 की धारा 249 व 250 के तहत न्यूसेन्स फैलाने बाबत कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनकी स्वयं की होगी।
