खेत की बुआई नहीं करवाने पर ट्रेक्टर चालकों ने की खेत मालिक महिला की पिटाई,
छुड़ाने आए बेटों के भरे बटके, पांच मुलजिमों ने मिलकर रास्ता रोक कर की वारदात
लाडनूं (kalamkala.in)। ट्रेक्टर से खेतों में बुआई करने वाले भी अब दादागिरी पर उतर आए हैं और उनसे काम नहीं करवाने पर मारपीट तक पर उतर आते हैं। ऐसा ही एक मामला पुलिस के पास दर्ज किया गया है, जिसमें बालसमंद में एक महिला के साथ 5 मुलजिमानों ने मात्र इसलिए मार-पिटाई की, कि उसने इस बार उनके ट्रेक्टर की बजाए किसी दूसरे ट्रेक्टर से अपने खेत की बुआई करवाई थी। यह महिला इससे पहले हमेशा उन आरोपियों के ट्रेक्टर से ही अपने खेत की बुआई करवाती आई थी, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। इस बाबत बालसमंद की रहने वाली संतोष देवी (48) पत्नी गोपालराम जाट ने अपने गांव बालसमंद के 4 जनों और खंगार निवासी एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए न्यायालय के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। इसमें मुल्जिमानों में छोटूलाल पुत्र कालूराम शर्मा, ललित पुत्र छोटूलाल शर्मा, नरेन्द्र पुत्र छोटूलाल शर्मा व रामचन्द्र पुत्र भंवरलाल सर्वजाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बालसमंद तथा ओमप्रकाश पुत्र दीपाराम शर्मा निवासी खंगार शामिल हैं।
आरोपियों ने मारपीट के साथ बेटों के बटके भरे
रिपोर्ट में बताया गया है कि 23 जुलाई को शाम 730 बजे पीड़िता महिला अपने खेत से अपने घर आ रही थी, उसी समय अभियुक्तगण छोटूलाल पुत्र कालूराम शर्मा, ललित, नरेन्द्र पुत्रगण छोटूलाल, नेमीचन्द, रामचन्द्र पुत्रगण भंवरलाल समस्त जाति ब्राह्मण निवासी वालसमन्द, ओमप्रकाश पुत्र दीपाराम शार्म निवासी खंगार ने एकराय होकर परिवादीया का रास्ता रोका व परिवादीया के साथ खेत को ट्रेक्टर से बुआई करने की बात को लेकर गाली-गलोच व मारपीट व अभद्र व्यवहार करने लगे। इसका कारण यह रहा कि पीड़िता ने इस वर्ष अपने खेत की बुआई अन्य ट्रेक्टर वाले से करवा ली। इससे पहले आरोपीगण के ट्रेक्टर से ही बुआई करवाती थी। इसी बात से नाराज होकर सभी आरोपीगण ने एकराय होकर उसका रास्ता रोककर अभद्र व्यवहार व मारपीट करने पर उतारू हो गये। उसने बीच-बचाव के लिये हल्ला किया तो उसके पुत्र अनिल व हरि छुड़ाने के लिए आये, तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट की तथा गंभीर चोट पंहुचाने के आशय से अपने तीखे दांतों से दोनों के शरीर पर जगह-जगह बटके भरकर गंभीर चोटें कारित की तथा थाप्पा-मुक्कों से सभी के साथ मारपीट की। उनके मोहल्ले के कुछ लोगों ने आकर बीच बचाव कर उन्हें छुड़वाया अन्यथा उनके साथ और गंभीर मारपीट करते। पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त परिवाद पर अपराध धारा 115 (2), 126 (2), 189 (2) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की है तथा मामले की जांच हेड कांस्टेबल गोपालराम बलारा कर रहे हैं।