क्या लाडनूं में भी बुलडोजर ढहाएगा अतिक्रमण? सरकारी अस्पताल रोड पर कब्रिस्तान की जमीन पर किया गया कब्जा नाजायज साबित, बेदखली के लिए जारी हुए आदेश

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क्या लाडनूं में भी बुलडोजर ढहाएगा अतिक्रमण?

सरकारी अस्पताल रोड पर कब्रिस्तान की जमीन पर किया गया कब्जा नाजायज साबित, बेदखली के लिए जारी हुए आदेश

विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लाडनूं (kalamkala.in)। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात के बाद अब राजस्थान और यहां लाडनूं में भी अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। हाल ही में तहसीलदार अनिरुद्ध कुमार पांडेय द्वारा किए गए एक निर्णय के बाद ऐसी संभावनाएं नजर आने लगी हैं। यहां कब्रिस्तान की भूमि से नाजायज कब्जा हटाए जाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। न्यायालय तहसीलदार लाडनूं अनिरुद्ध कुमार पाण्डेय ने यहां सरकारी भूमि पर कब्जा कर दुकानें बना कर किराए देने के एक मामले में कब्जाधारी की बेदखली के आदेश जुर्माना वसूली सहित जारी किए हैं। न्यायालय ने जुर्माना वसूली हेतु हलका पटवारी लाडनूं और भौतिक रूप से बेदखली हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को तहरीर जारी करने के आदेश दिए हैं।

इस प्रकार था यह अतिक्रमण का मामला

यह मामला राज्य सरकार जरिए पटवारी लाडनूं बनाम बाबू खां पुत्र आजम खां कायमखानी निवासी लाडनूं के विरुद्ध मुकदमा नम्बर- 05/2024 में निर्णीत किया गया है। यह मामला पटवारी हल्का लाडनूं द्वारा व जांच भू-अभिलेख निरीक्षक लाडनूं की रिपोर्ट से पेश हुआ, जिसमें अप्रार्थी बाबू खां द्वारा लाडनूं के खसरा नम्बर 1138 रकबा 4.7591 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कब्रिस्तान में से रकबा 0.0160 हैक्टेयर भूमि पर दुकानें बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखने का है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया गया है। इस प्रकरण को दर्ज किया जाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बाबूखान को नोटिस देकर तलब किया गया। अप्रार्थी बाबू खां पुत्र आजम खां द्वारा दिनांक 25.06.2024 को इसका जवाब पेश कर बताया गया कि उसका किरायेसुदा कारखाना सदर आवामी इतेहाद मजलिस लाडनूं से लिया हुआ है। यह कब्रिस्तान में बना हुआ कारखाना आवामी इतेहाद मजलिस लाडनूं की दरगाह कमेटी के सदस्य व सदर द्वारा उसे किराये पर दिया हुआ है। उसके पास उक्त कमेटी द्वारा दिया गया किरायानामा है। उसने इस कारखाने बाबत किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं किया हुआ है। यह जमीन उसने कमेटी से किराये पर ली थी।‌ इस कारखाने बाबत लाईट व पानी का बिल उसके नाम लिया हुआ है। इस खसरे की भूमि में लाईट-पानी के कनेक्शनों के लिए नगरपालिका लाडनूं द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र भी जारी किया हुआ है। उसने खसरा नम्बर 1138 रकबा 4.7591 हैक्टेयर भूमि में किसी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया है। वह इस जमीन में किरायेदार की हैसियत से अपना कार्य कर रहा है, जो समाज के मौजीज व्यक्तियों द्वारा उसे जमीन किराये पर दी गई है।
इस जवाब के बाद पुनः जांच भू-अभिलेख निरीक्षक लाडनूं एवं पटवारी हल्का लाडनूं से प्राप्त की गई। जांच रिपोर्ट दिनांक 21.10.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार कस्बा लाडनूं के खसरा संख्या 1138 रकबा 4.7591 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कब्रिस्तान में ही दुकानें बनी हुई हैं, जिनका संचालन अप्रार्थी बाबू खां द्वारा किया जा रहा है। इस जांच रिपोर्ट से इस भूमि पर उसके अतिक्रमण की पुष्टि हो गई। पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों से कस्बा लाडनूं के खसरा नम्बर 1138 रकबा 4.7591 हैक्टेयर किस्म- गै.मु, कब्रिस्तान में से रकबा 0.0160 हैक्टेयर भूमि पर दुकानें बनाकर अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उसका यह अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन है और अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसलिए बाबू खां को अतिक्रमी माना जाकर कस्बा लाडनूं के खसरा नम्बर 1138 रकबा 4.7591 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कब्रिस्तान में से रकबा 0.0160 हैक्टेयर भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही सम्वत् 2081 की वार्षिक लगान दर 0.30 रूपये प्रति बीघा से अतिक्रमित क्षेत्रफल का लगान के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 10/- अक्षरे दस रूपये कायम किया जाता है। जुर्माना वसूली हेतु पटवारी हल्का, भौतिक रूप से बेदखली हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को तहरीर जारी करने का आदेश में उल्लेख है।

लोग कहते हैं, वसूला जा रहा है सरकारी जमीन का किराया

सरकारी होस्पीटल रोड़ पर सैयद उमराव की दरगाह व कब्रिस्तान की भूमि के एक हिस्से पर दुकानें बना कर स्वयं के उपयोग के अलावा किराए पर दी गई है और अवैध रूप से सरकारी व कब्रिस्तान की जमीन का दुरुपयोग नियमविरुद्ध किया जा रहा है। इसके साथ ही वहां पास में ही नगर पालिका लाडनूं के सार्वजनिक शौचालय के पास की सरकारी जमीन पर राजस्थान से बाहर के व्यक्ति टेंट लगाकर गर्म वस्त्रों का कारोबार कर रहे हैं, उनको सरकारी जमीन पर टेंट लगाकर कपड़ा बैचने की अनुमति नगर पालिका ने तो दी नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि इस गर्म वस्त्रों के व्यवसाय के लिए कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा भारी किराया राशि वसूली जाकर वहां टेंट व धंधे की अनुमति दी गई। इस प्रकार सरकारी व्यवस्थाओं और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध रूप से अतिक्रमण करवाया गया है औश्र उसका किराया वसूला जा रहा है।

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Author: kalamkala

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