लाडनूं के ढींगसरी गांव के पटवारी को किया गया सेवामुक्त, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होने पर पटवारी भंवरलाल मंडा को किया सेवा से पृथक

SHARE:

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]

लाडनूं के ढींगसरी गांव के पटवारी को किया गया सेवामुक्त,

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होने पर पटवारी भंवरलाल मंडा को किया सेवा से पृथक

लाडनूं/ डीडवाना (kalamkala.in)। जिला कलक्टर अवधेश मीना ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पटवारी के विरुद्ध दोष सिद्ध घोषित किए जाने पर लाडनूं के ढींगसरी गांव के पटवारी को सेवा से पृथक करने के आदेश जारी किए हैं। जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार पटवारी भंवर लाल मण्डा तत्कालीन पटवारी फरडौद तहसील जायल जिला नागौर, हाल पटवारी ढिंगसरी तहसील लाडनूं के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1981 व 201 में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किये जाने पर जिला कलक्टर (भू अभिलेख) ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 (1) के अनुसरण में राजकीय सेवा से पृथक करने के आदेश प्रदान किये है।

kalamkala
Author: kalamkala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सबसे ज्यादा पड़ गई

आत्मबल के बिना अहिंसा को नहीं अपनाया जा सकता- अजय असवाल (निदेशक, शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार) लाडनूं के जैविभा विश्वविद्यालय में राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में मनाया अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

आमजन की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर दिया जोर, जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारे लाल शिवरान का जसवंतगढ़ एवं लाडनूं पुलिस थानों का दौरा, की जनसुनवाई, सीएलजी सदस्यों से संवाद एवं अनुसंधान अधिकारियों की बैठक के माध्यम से कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं आमजन की समस्याओं की समीक्षा

शहर चुनें

Follow Us Now