लाडनूं के 45 वार्डों के 57 पोलिंग बूथों पर 55 हजार से अधिक मतदाता करेंगे 9 सितम्बर को ईवीएम मशीनों से मतदान,
नगर पालिका चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए राजनैतिक दलों व मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित



लाडनूं (kalamkala.in)। उपखंड अधिकारी ममता लहुआ ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी उसमें सहयोग प्रदान करें। आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित होनी चाहिए। वे यहां उपखंड कार्यालय में चुनावी आचार संहिता की पालना को लेकर गुरुवार को आयोजित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने बताया कि लाडनूं नगर पालिका के सभी 45 वार्डों के लिए सदस्यों का चुनाव होना हैं। इसके लिए कुल 57 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लाडनूं नगर पालिका क्षेत्र के कुल मतदाता 55 हजार 388 अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव के लिए करेंगे। इनमें कल शुक्रवार शाम तक नाम जोड़े जा सकेंगे। एसडीएम ने बताया कि इस चुनाव के लिए खर्च की सीमा 1.50 लाख तक निर्धारित की गई है।
9 सितम्बर को ईवीएम मशीन से होगा मतदान
उन्होंने बताया कि लाडनूं के लिए मतदान प्रथम चरण में 9 सितम्बर को होना तय है। इसके लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 27 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने अवगत करवाया कि इस बार के चुनावों में मतदान प्रक्रिया ईवीएम मशीन द्वारा ही सम्पन्न करवाई जाएगी। मतदाता मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड, फोटो लगा बैंक या डाकघर की डायरी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि अपने 11 तरह के पहचान पत्रों में से किसी भी पहचान का उपयोग मतदान के दौरान अपनी पहचान के बतौर कर सकेगा। सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।
लाडनूं में कंट्रोल रूम स्थापित, तहसीलदार रहेंगी प्रभारी
एसडीएम ममता लहुआ ने चुनाव सम्बंधी कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि इस नियंत्रण कक्ष के सम्पर्क नम्बर 01581-294095 हैं। इस कंट्रोल रूम की प्रभारी तहसीलदार लाडनूं रहेंगी एवं अन्य स्टाफ भी इसमें चौकस रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक कोई भी उम्मीदवार वोट देने की अपील नहीं कर सकेगा। अपने एजेंट को बूथ से 200 मीटर की दूरी पर ही बैठा सकेंगे।
मंदिर व धर्म आदि को प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जाए
उपखंड मजिस्ट्रेट ममता लहुआ ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना सबका दायित्व है। उन्होंने बताया कि कोई भी उम्मीदवार ऐसा कोई कार्य नहीं करे, जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाता के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। किसी भी अन्य उम्मीदवार या दल के नेता के निजी जीवन से किसी पहलु की आलोचना नहीं कर सकेंगे। किसी मंदिर मस्जिद आदि धर्मस्थलों को चुनाव प्रचार के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए किसी भी भवन, भूमि, दीवार आदि का उपयोग पोस्टर, झंडा लगाने, नारे लिखने, बैनर लगाने के लिए बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। शराब खरीदना और वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सभाओं व जुलूस के नियम बताए
एसडीएम लहुआ ने बताया कि दो अलग-अलग सभाओं की व्यवस्था आस-पास में नहीं की जानी चाहिए। जुलूस व सभाओं की 48 घंटे पहले अनुमति ली जानी आवश्यक है। उन्होंने इस सम्बन्ध में आचार संहिता में उल्लेखित सभी नियमों की जानकारी दी। बैठक में कांग्रेस से जयराम बुरड़क व मनसब खां, आरएलपी से ज्ञानाराम महरिया, भाजपा से नितेश माथुर उपस्थित रहे तथा सभी प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।






