सभी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र तत्काल प्रभाव से जमा कराने अनिवार्य,
नगर पालिका चुनाव को देखते हुए जारी किए कलेक्टर ने आदेश
डीडवाना (kalamkala.in)। नगर निकाय आम चुनाव- 2026 के दौरान जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने तथा कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट अवधेश मीना ने शस्त्र अनुज्ञापत्र धारियों को शस्त्र जमा कराने के संबंध में आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए हैं कि नगर निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस थाने में जमा करवाएं। यह आदेश ऐसे सभी शस्त्रधारियों पर लागू होगा, जिनके शस्त्र अनुज्ञापत्र डीडवाना-कुचामन जिले, राजस्थान के किसी अन्य जिले अथवा देश के किसी अन्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र जमा नहीं कराने वाले अनुज्ञापत्रधारियों के विरुद्ध अनुज्ञापत्र निरस्त/निलंबित करने तथा आयुध अधिनियम, 1959 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इन पर लागू नहीं होगा आदेश
आदेश के अनुसार बैंक सुरक्षाकर्मी, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड तथा चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार रखने हेतु अधिकृत केंद्रीय एवं राज्य अधिकारी-कर्मचारी इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे।






