सभी ऑटो एवं टैक्सी चालकों को जोड़ा जाएगा विभिन्न जनकल्याणकारी बीमा योजनाओं से

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सभी ऑटो एवं टैक्सी चालकों को जोड़ा जाएगा विभिन्न जनकल्याणकारी बीमा योजनाओं से

डीडवाना (kalamkala.in)। राज्य सरकार द्वारा ‘आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र-2023’ में किए गए प्रावधानों की क्रियान्विति के क्रम में प्रदेश सहित जिले के सभी ऑटो एवं टैक्सी चालकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष पहल की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया विश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र के तहत सभी ऑटो एवं टैक्सी चालकों का आयुष्मान भारत योजना (इस योजना अन्तर्गत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार को हर साल 5 लाख रूपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)-(इस योजना अन्तर्गत 18 से 50 वर्ष तक के नागरिकों की किसी भी कारणवश मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये की राशि नामित व्यक्ति को दी जाती है) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)-(इस योजना अन्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रूपये एवं आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रूपये का कवर मिलता है) सहित पात्रतानुसार अन्य योजनाओं में 100 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिले में संचालित सभी ऑटो एवं टैक्सी चालकों को उक्त योजनाओं में पंजीकरण किया जायेगा, जिससे ऑटो एवं टैक्सी चालकों का आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) आदि का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सके। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में पंजीकरण प्रक्रियाः इस योजना में अलग से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। लाभार्थी की पहचान सोशियो-इकॉनोमिक कास्ट सेंसस 2011 डेटा के आधार पर होती है। इसके लिए वेबसाइट (https://www.pmjay.gov.in) पर जाकर लाभार्थियों की सूची में अपना नाम जांच किया जा सकता है।
PM.J.JBY में पंजीकरण प्रक्रियाः- इस योजना के लिए आपका किसी बैंक में खाता होना अनिवार्य है। बैंक खाते से आधार लिंक होना चाहिए। बैंक की ब्रांच या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से इस योजना में आवेदन कर सकते है। हर साल प्रीमियम की राशि आपके खाते से स्वतः डेबिट हो जाती है। PMSBY में पंजीकरण प्रक्रियाः इस योजना में बैंक खाता होना आवश्यक है। बैंक ब्रांच, मोबाइल बैंकिग या नेट बैंकिग के जरिए इस योजना में आवेदन किया जा सकता है। हर साल प्रीमियम की राशि आपके खाते से स्वतः डेबिट हो जाती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की मंशानुसार जिले के टैक्सी व ऑटो संचालकों को उक्त योजनाओं की जानकारी देकर जोड़ा जायेगा।

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Author: kalamkala

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