पीएम गरीब कल्याण योजना बंद की, खाद्य सुरक्षा में अब हर माह 10 की जगह 5 किलो मिलेगा गेहूं, 12.74 लाख लोग होंगे प्रभावित
पीएम गरीब कल्याण योजना बंद की,
खाद्य सुरक्षा में अब हर माह 10 की जगह 5 किलो मिलेगा गेहूं,
12.74 लाख लोग होंगे प्रभावित
जयपुर। अब प्रति सदस्य पांच किलो गेहूं फ्री मिलेगा, पहले 2 रुपए प्रति किलो था खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित 2.89 लाख परिवार के सदस्याें काे जनवरी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण भेजना का पांच किलाे प्रति व्यक्ति गेहूं नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से काेविड के समय में शुरू की गई योजना काे बंद करने से जिले के 12.74 लाख सदस्य प्रभावित हाेंगे। अब सदस्याें काे खाद्य सुरक्षा याेजना में दाे रुपए प्रति किलाे की दर से मिलने वाला पांच किलाे गेहूं निशुल्क उपलब्ध हाेगा। अभी तक दाेनाें याेजनाओं काे मिलाकर प्रति व्यक्ति काे दस किलाे गेहूं मिलता था। ऐसे में अब हर महीने 68 हजार क्विंटल गेहूं का ही वितरण हाेगा। केंद्र सरकार याेजना काे पहले दाे बार बढ़ा चुकी है। डीएसओ सुरेंद्र महला ने बताया कि वर्तमान में दिसंबर-22 के गेहूं का स्टाॅक वितरित किया जा रहा है।
परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से ज्यादा है ताे नहीं बनेगा एनएफएसए कार्ड
नए आवेदनाें में भी अगर किसी परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा है ताे वह एनएफएसए चयन के लिए अपात्र हाेगा। सरकार ने अपात्रता के लिए छह श्रेणियां निर्धारित हैं। इसमें आवेदक परिवार का काेई भी सदस्य आयकर दाता हाेने, परिवार का सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्था में नियमित कर्मचारी हाेने, एक लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा पेंशन, चौपहियां वाहन, नगर परिषद क्षेत्र में एक हजार वर्ग फीट और पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट का पक्का आवासीय या व्यावसायिक परिसर व ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फुट से बड़ा पक्का मकान हाेने पर अपात्र माना जाएगा।
4512 नए आवेदकों के नाम जाेड़े, 1908 रद्द किए
खाद्य सुरक्षा याेजना में नाम जुड़वाने के लिए आए 65099 आवेदन आए, इनमें 40420 का निस्तारण अभी होना बाकी है। 4512 नए नाम जोड़े गए। 1908 आवेदकाें के फार्माें काे खारिज किया गया है। 18269 फार्म खामियाें के चलते ई-मित्र काे भेजे हुए हैं। बतादें अप्रैल-22 में फार्म भरे गए थे। 12 दिन बाद पाेर्टल काे 28 मई तक के लिए फिर खाेला गया था। फिर और आवेदकाें के फार्म जमा हुए थे। इससे पहले राज्य सरकार ने मई 2020 में आवेदन लेने की प्रक्रिया राेक दी थी। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर 2013 से लागू किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार करती है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिसूचित मापदंडाें के अनुरूप पात्र परिवारों का चयन 32 समावेशन श्रेणियों और 7 निष्कासन श्रेणियों के मापदंडाें के आधार पर अपील प्रक्रिया से किया जाता है।