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राहूगेट स्थित मकान को लेकर बड़जात्या बंधुओं में छिड़ा परस्पर विवाद, एक पक्ष का आरोप- दूसरे पक्ष ने उसका सामान निकाल कर, चोरी कर किया मकान पर अकेले कब्जा, छह माह बाद हुई रिपोर्ट दर्ज

राहूगेट स्थित मकान को लेकर बड़जात्या बंधुओं में छिड़ा परस्पर विवाद,

एक पक्ष का आरोप- दूसरे पक्ष ने उसका सामान निकाल कर, चोरी कर किया मकान पर अकेले कब्जा, छह माह बाद हुई रिपोर्ट दर्ज

जगदीश यायावर। लाडनूं (kalamkala.in)। यहां राहूगेट स्थित एक रहवासी पैतृक मकान पर एक पक्ष द्वारा अकेले कब्जा करने व अन्य भाई-बंधुओं को पूरी तरह बेदखल करने के लिए लोहे की बड़ी आलमारी को ले जाकर सुखदेव आश्रम के पास फेंकने और अन्य कीमती व घरेलु सामान को खुर्द-बुर्द करने एवं मकान पर ताला लगा कर प्रवेश बाधित करने के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर घटना के 6 माह बाद न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए आदेश जारी करके इस वारदात की एफआईआर दर्ज हुई है और अब पुलिस ने जांच शुरु की है।

रिपोर्ट के मुताबिक अपराध का विवरण

प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी सुशील कुमार जैन पुत्र स्व. भंवरलाल बड़जात्या निवासी राहूगेट के अन्दर लाडनूं, हाल निवासी पंचशील अपार्टमेंट, ब्लोक डी, फ्लेट नं. 902, 493/बी/1 जी.टी. रोड़, हावड़ा, नगर निगम हावड़ा, (पश्चिम बंगाल) ने स्थानीय न्यायालय के माध्यम से अभियुक्त भागचन्द पुत्र झुमरमल एवं मंयक पुत्र राजकुमार जैन बड़जात्या निवासी लाडनूं हाल निवास दीमापुर नागालैण्ड के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 380, 427, 461,120बी भा.द.स. के तहत एफआईआर दर्ज करवाई कि उसका पुश्तैनी रहवास-निवास का कब्जा व आधिपत्यसुदा मकान लाडनूं के राहू गेट के अन्दर आया हुआ है, जिसका उपयोग-उपभोग पीढीयों से शामलाती व एकल रूप से उसके साथ अन्य परिजन दादा स्व. झूमरमल के सभी वारिसान द्वारा किया जाता रहा है और कर रहे हैं। समय-समय पर इस मकान में रहवास-निवास के लिए वे आते रहते है। गत 22 अगस्त 2023 को दोपहर बाद करीब 3 बजे अभियुक्त भागचन्द पुत्र झूमरमल तथा मंयक पुत्र राजकुमार जैन बड़जात्या ने एक बड़ी लोहे की अलमारी, जो उनके इस पुश्तैनी रहवासीय मकान में परिवादी के हिस्से-पांति के कमरे के ताला लगाकर उसके अन्दर रखी हुई थी, को उसके नये घर, जो सुखदेव आश्रम के पास बस स्टेण्ड पर बना है, पर गधा-छकड़ी पर रखवाकर परिवादी के नये घर में देखरेख हेतु रह रहे व्यक्ति के समक्ष ले जा कर पटकवा दिया। उसके व उसके अन्य भाई-बन्धुओं का बहुत सा कीमती सामान पुराने जरी-चांदी गोटा के कपड़े, साड़ी, पोशाक, चांदी के घरेलू व पूजा के बर्तन, तांबा-पीतल-सिल्वर आदि के बर्तन व घरेलू सामान आदि भी इसी राहूगेट स्थित पुश्तैनी घर में रखा हुआ है।

कीमती सामान चुराने का भी है आरोप

रिवादी ने रिपोर्ट में शंका जताई है कि उस सम्पूर्ण सामान को मुल्जिमानों ने परिवादी सहित अन्य भाई-बन्धुओं को बेकब्जा करने की नियत से एवं परिवादी व भाई-बन्धुओं की बिना अनुमति व बिना सहमति तथा जानकारी के बिना ही चोरी-छुपे चुरा लिया या खुर्द-बुर्द कर दिया है। परिवादी परिवार सहित अभी बाहर कलकता (पश्चिम बंगाल) में प्रवास पर था, जो इस घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल रिपोर्ट जरिये ईमेल व जरिये पंजीकृत डाक से पुलिस थाना लाडनूं व पुलिस अधीक्षक नागौर व डीडवाना-कुचामन, पुलिस अति. पुलिस अधीक्षक डीडवाना व पुलिस उप अधीक्षक लाडनूं को भेजी।

सीसी टीवी खंगालने की गुहार

मुल्जिमानों की इस करतूत की रिकॉर्डिंग आस-पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैप्चर हुई है। घर में रखे अन्य घरेलू व कीमती सामान को चुरा लेने व खुर्दबुर्द करने की जानकारी अविलम्ब ही निकट भविष्य में व्यक्तिश: उपस्थित होकर देखने पर सामान की सूची पेश किया जाना था, लेकिन इससे पूर्व ही अभियुक्तगणों ने मुझ परिवादी के उक्त रहवासीय मकान के मुख्य द्वार पर नया ताला लगाकर बंद कर दिया और प्रवेश से बाधित कर दिया है तथा उसके हिस्से-पांति के कमरे का ताला तोड़कर सामान को बाहर पटककर खुर्दबुर्द कर नुकसान कारित किया है। अभियुक्तगणों का यह कृत्य बेईमानी पूर्वक दुराशय से परिवादी सहित अन्य परिजनों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है।

पुलिस पर है येलापरवाही का आरोप

इस अपराध की सूचना के बावजूद और संज्ञेय अपराध होने के बावजूद थानाधिकारी लाडनूं ने किसी प्रकार की कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से यह परिवाद न्यायालय के मार्फत किया गया है। इस पर एसीजेएम कोर्ट के धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आदेशों से अभियुक्तों के खिलाफ धारा 380, 427, 461, 120बी भा.द.स. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने जांच एचसी गजेन्द्र सिंह के सुपुर्द की है।

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