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रताऊ में तीन बिना नम्बरों की गाड़ियां आड़े लगा कर नौ जनों ने घेर कर पीटा, होटल में खाना खाते लोगों को औकात बताते हुए किया झगड़ा और आखिर जान से मारने पर उतरे

रताऊ में तीन बिना नम्बरों की गाड़ियां आड़े लगा कर नौ जनों ने घेर कर पीटा,

होटल में खाना खाते लोगों को औकात बताते हुए किया झगड़ा और आखिर जान से मारने पर उतरे

लाडनूं (kalamkala.in)। होटल में खाना खाने को लेकर हुए झगड़े को लेकर तीन दिनों से पीछे पड़े नौ मुलजिमानों ने अपनी तीन बिना नम्बरी कैम्पर गाड़ियों से आकर रताऊ गांव में आड़े फिर कर मारपीट की। इस बारे में रताऊ निवासी अशोक कुमार मेघवाल पुत्र किशनाराम ने स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट दी, जिस पर एफआईआर दर्ज की जाकर मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक विक्की नागपाल कर रहे हैं।

कृष्णा स्कूल के सामने गाड़ियां आड़े देकर की मारपीट

पीड़ित अशोक कुमार मेघवाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 6 अक्टूबर को रात्रि करीब 8-9 बजे वह और राजूराम मेघवाल पुत्र किशनाराम मेघवाल निवासी धुड़िला के साथ गांव खामियाद के पाबूजी होटल में खाना खा रहे थे, तभी अचानक एक बोलेरो कैम्पर गाड़ी आयी, जिसमें मुल्जिमान दिनेश, राजूराम, प्रकाश, राकेश व 5 अन्य लोग निवासी खंगार शराब के नशे में धुत होकर आये व आते ही उन्होंने उसे व राजूराम को मां, बहिन व जातिसूचक गालियां निकाली और कहा, तुम ….. की औकात कब से होटलों में खाना खाने की हो गई। वे दोनों खाना खाने के बाद वहां से अपने घर आ गये, लेकिन अगली सुबह 10 बजे से लेकर लगातार शाम 6 बजे तक मुल्जिमान उसके व राजूराम के फोन पर अलग-अलग नम्बरों से गालियां निकाली और जान से मारने की धमकियां देते रहे। इसके बाद रात्रि के करीब 9-10 बजे जब वह और राजूराम दोनों खेत में काम करने वाले आदमियों से बात करके घर लौट रहे थे, तभी वे सभी मुल्जिमान तीन बिना नम्बरों की अलग-अलग कैम्परों से कृष्णा स्कूल रताऊ के पास आकर उनके आड़े फिर गये और मारपीट की व उनकी बोलेरो गाड़ी के कांच भी उन्होंने तोड़ दिये व नुकसान किया। जैसे-तैसे वे वहां से भाग निकले। मुल्जिमानों ने उनका पीछा भी किया। अगर वे वहां से नहीं भागते तो मुल्जिमान उन्हें जान से मार डालते। यह सारी घटना कृष्णा स्कूल के सीसीटीवी के फुटेज/वीडियो में मौजूद है।

विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ मामला 

इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धारा 189 (2), 115 (2), 126(2), 324 (4) (5), 351 (2) (3) बीएनएस व 3 (1) (आर), 3 (1) (एस), 3 (2) (बीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच वृताधिकारी विक्की नागपाल (आरपीएस) कर रहे हैं।

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