*दरगाह व कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकानें बनाने और किराए पर देने के मामले में तहसीलदार ने दिए धारा 91 के नोटिस, सरकारी जमीनों को बचाने के लिए छेड़ी मुहिम*
लाडनूं (kalamkala.in)। यहां होस्पीटल रोड पर स्थित उमराव शहीद दरगाह व कब्रिस्तान की बेशकीमती जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करके अवैध दुकानें बनाकर लोगों को किराए पर देने के मामले को लेकर पटवारी किसनाराम ने इसे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए अपनी रिपोर्ट तहसीलदार लाडनूं को पेश की है। इस अतिक्रमण के मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मो. मुश्ताक खान कायमखानी व मुस्लिम समुदाय के अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शिकायत की थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को तुरंत प्रभाव से उच्च स्तरीय कार्यवाही करने व अतिक्रमणकर्ता का कब्जा हटा कर कब्रिस्तान की बेशकीमती जमीन को दरगाह कमेटी के हवाले कराने या सरकार द्वारा अपने कब्जे में लेने का आदेश दिए बताते है। इस पर कार्रवाई करते हुए पटवारी लाडनूं ने दरगाह कब्रिस्तान भूमि पर अतिक्रमण का मौका गत 16 मई को देखा था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौजा सरहद लाडनूं के खसरा नं 1138 रकबा 4.7591 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कब्रिस्तान में से 0.0160 हेक्टेयर पर हिस्ट्रीशीटर बाबू खां हाथीखानी जाति कायमखानी निवासी शहरियाबास लाडनूं ने दुकानें बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। यह रिपोर्ट राजस्व न्यायालय लाडनूं में पेश की गई। पटवारी की इस रिपोर्ट पर तहसीलदार गोरव पूनियां ने भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्रवाई करते हुए एक वाद दर्ज कर अतिक्रमी के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
इसके अलावा भी क्षेत्र में कृषि भूमियों को बिना भू रूपांतरण करवाए अवैध रूप से प्लाट काटने व कालोनियां बसाने को भी काफी गंभीरता से लिया है और ऐसी जमीनों को धारा 177 के तहत कार्रवाई करते हुए एसडीएम आफिस में इस्तगासे दाखिल किए हैं।