लाडनूं में अस्पताल के पास बीड़ी बेचते हुए एक को पकड़ा, देसाई बीड़ी के 7 बंडल जब्त किए
लाडनूं (kalamkala.in)। स्थानीय पुलिस ने राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम 2000 की धारा 9/11 के तहत कार्रवाई करते हुए यहां घोड़ावत होस्पीटल के पास 200 मीटर के दायरे में एक दुकान के अंदर काउंटर से लोगों को धूम्रपान सामग्री विक्रय करता हुआ एक व्यक्ति पाया गया। उसकी दुकान की तलाशी लेकर वहां से देसाई बीड़ी के 7 बंडल पकड़े और उसे गिरफ्तार किया। बाद में मौके पर जमानत पेश करने पर उसे छोड़ा गया। लाडनूं पुलिस के सहायक उप निरीक्षक पर्वत सिंह को मय जाप्ता व वाहन गश्त के दौरान 13 अप्रेल को अपराह्न घोड़ावत अस्पताल पहुंचने पर वहां अस्पताल की 200 मीटर की परिधि के अन्दर एक दुकान में जगदीश माली पुत्र डूंगरमल माली निवासी मंगलपुरा काउन्टर पर आने-जाने वाले व्यक्तियों को धूम्रपान सामग्री विक्रय करता हुआ दिखाई दिया। एएसआई पर्वत सिंह ने इस दुकान पर जाकर धूम्रपान सामग्री बेच रहे जगदीश पुत्र डूंगरराम माली निवासी मंगलपुरा के पास घोडावत अस्पताल की परिधि के 200 मीटर के दायरे में धूम्रपान सामग्री को रखने व बेचने सम्बंधी अनुज्ञापत्र (लाईसेन्स) या परमिशन नहीं मिली। इस पर उसके विरुद्ध धारा 9/11 धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। उसकी दुकान के अन्दर चैक करने पर अन्दर खाकी रंग का पैकेट, जिस पर हिन्दी में ‘देसाई बीड़ी’ लिखा हुआ, उसमें 7 बण्डल देसाई बिडी के थे, जिनमें कुल 140 बीड़ियां धूम्रपान सामग्री की पाई गई। यह कानूनन दण्डनीय अपराध होने से बरामद धूम्रपान सामग्री को जब्त किया गया। मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम जगदीश माली द्वारा अपना जामिन पवन पुत्र बाबूलाल लुहार निवासी मंगलपुरा को पेश किया गया, जिसने जमानत लेना स्वीकार किया। तब मामले के चालान के वक्त न्यायालय में पेश होने की हिदायत कर 3000 रुपये की जमानत एवं इसी कदर के मुचलके पर उसे छोड़ा गया। मामले की जांच हेड कांस्टेबल अमरचंद कर रहे हैं।
