लाडनूं में परीक्षा दे रही बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को शिक्षा विभाग ने स्कूल से हटाया, निलम्बित किया, आरोपी शिक्षक था दुर्गाराम बिरड़ा उर्फ दुर्गेश बीरड़ा
रामसिंह रैगर, पत्रकार। लाडनूं (kalamkala.in)। परीक्षा देने आई पांचवीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक दुर्गाराम बीरड़ा को निलम्बित कर दिया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अप्रेल 2025 को परीक्षा सेंटर पर 5वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में 9 अप्रेल 2025 को आरोपी शिक्षक दुर्गाराम बिरड़ा को लाडनूं पुलिस द्वारा धारा 75(2) बीएनएस, व 7/8पोक्सो एक्ट 2012 के मामले में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। आरोपी शिक्षक दुर्गाराम बिरड़ा उर्फ दुर्गेश बिरड़ा को 21 अप्रेल को न्यायालय से जमानत मिल गई, जिसके बाद दुर्गाराम बिरड़ा ने 22 अप्रेल को फिर से स्कूल में कार्यग्रहण किया।
शिक्षा विभाग ने किया आरोपी शिक्षक को निलंबित
शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक (स्कूली शिक्षा) अजमेर ने राजस्थान असैनिक सेवाएं, वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 13 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी शिक्षक दुर्गाराम बिरड़ा उर्फ दुर्गेश बिरड़ा को 22 अप्रेल 2025 को दोपहर बाद में निलंबित कर दिया है। जे.डी. ने आदेश में शिक्षक का मुख्यालय निलंबन के दौरान सीबीईओ कार्यालय बिजोलिया भीलवाड़ा रखा है। निलंबन के दौरान शिक्षक को निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।
आरोपी निलम्बित शिक्षक को किया स्कूल से कार्यमुक्त
संयुक्त शिक्षा निदेशक ने निलम्बन के साथ ही निर्देश दिए हैं कि आरोपी निलम्बित शिक्षक दुर्गाराम बिरड़ा उर्फ दुर्गेश बिरड़ा को तुंरन्त प्रभाव से स्कूल से रिलीव किया जाए। इस पर दुर्गाराम बिरड़ा को विद्यालय से 22 अप्रेल को मध्यान्ह पश्चात स्कूल से रिलीव कर दिया गया।
