महावीर स्कूल के फील्ड की जमीन को अवैध रूप से बेचे जाने पर समस्त सरावगी समाज में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी, लाडनूं के खसरा नंबर 1673 की बेशकीमती जमीन को तथाकथित ट्रस्टियों द्वारा खुर्द-बुर्द किए जाने के विरोध में सौंपा ज्ञापन

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महावीर स्कूल के फील्ड की जमीन को अवैध रूप से बेचे जाने पर समस्त सरावगी समाज में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी,

लाडनूं के खसरा नंबर 1673 की बेशकीमती जमीन को तथाकथित ट्रस्टियों द्वारा खुर्द-बुर्द किए जाने के विरोध में सौंपा ज्ञापन

लाडनूं (kalamkala.in)। स्थानीय श्री दिगम्बर जैन खण्डेलवाल सरावगी पंचायत सेवा समिति के तत्वावधान में करंट बालाजी रोड पर स्थित स्थानीय महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान (फील्ड) की जमीन की अवैध बिक्री को लेकर यहां सब रजिस्ट्रार तहसीलदार को ज्ञापन देकर आपत्ति दर्ज करवाई गई है और आंदोलन की चेतावनी देते हुए बताया गया है कि इस अवैध गतिविधि के कारण पूरा सरावगी समाज आहत है। श्री दिगम्बर जैन शिक्षा प्रचारक ट्रस्ट लाडनूं/कोलकता के तथाकथित ट्रस्टियों द्वारा मनमाने तौर पर जमीन की रजिस्ट्री न करने और नोट लगाने बाबत दिए गए इस ज्ञापन में सकल दिगम्बर जैन समाज व पंचायत की तरफ से बताया है कि श्री दिगम्बर जैन शिक्षा प्रचारक ट्रस्ट लाडनूं/कोलकता के तथाकथित ट्रस्टियों द्वारा मनमाने तौर पर जमीन बेचान की रजिस्ट्री कराने की कोशिश की जा रही है। जबकि ट्रस्ट-डीड के पैरा नंबर 8 में स्पष्ट लिखा है कि यह न्यासी स्कूल का फंड या सम्पतियों को बेचने या गिरवी रखने या अन्य किसी प्रकार से खत्म करने के लिए अधिकारी नहीं होंगे। यह लिखित ट्रस्ट डीड दिनांक 17/05/1952 को उप पंजीयक कार्यालय डीडवाना की बही नंबर 4, सफा नंबर 46, 47, 48, 49, 50 सिलसिला नंबर 7/ सन् 52-52 पर रजिस्टर्ड है, इसलिए बिना जिला कलेक्टर की पूर्वानुमति/ सक्षम स्वीकृति के ट्रस्ट की सम्पतियां निलामी/ बेचने, हस्तान्तरण करने का अधिकार ट्रस्टियों को नहीं है। इन तथाकथित ट्रस्टियों द्वारा इस सम्पति के बेचान के प्रयासों से से सम्पूर्ण सरावगी समाज आहत और दुःखी है और इसके विरोध में सारे समाज में भारी असंतोष एवं आक्रोश है, जो कभी भी आंदोलन का रूप ले सकता है। ज्ञापन में बताया गया है कि उन्हें सूचना मिली है कि इस खसरा नंबर 1673 वाके लाडनूं की बेशकीमती जमीन को ये तथाकथित ट्रस्टीगण विक्रय इकरारनामा एग्रीमेंट टू सेल/ हस्तान्तरण विलेख को रजिस्टर्ड करवाने हेतु सब रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत कर चुके हैं, अतः उसे रजिस्टर्ड नहीं किया जावे और विकल्प के तौर पर धारा 39 का इस आपति का नोट अंकित किया जावे। इस ज्ञापन की प्रतियां जिला पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक उप महानिरीक्षक सीकर व उपखण्ड अधिकारी लाडनूं को भी दी गई है।यह आपति ज्ञापन देने वालों में उपाध्यक्ष अशोक सेठी, सुरेन्द्र कुमार सेठी, मंत्री विकास कुमार जैन, उपमंत्री रोबिन जैन, महेन्द्र कुमार सेठी, बसंत कुमार सेठी, हीरालाल काशलीवाल, आकाश काशलीवाल, राजकुमार पाटनी, पारस बडजात्या, राज पाटनी, प्रदीप सेठी आदि शामिल हैं।

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Author: kalamkala

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