मंगलपुरा ग्राम पंचायत हुई फिर से बहाल, 57 दिनों से धरना दे रहे छह गांवों के लोगों की जीत हुई, सरकार ने अधिसूचना जारी कर पूर्व अधिसूचना वापस ली नगर पालिका के असंतुलित हुए वार्डों का निर्णय करेंगे जिला कलेक्टर

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मंगलपुरा ग्राम पंचायत हुई फिर से बहाल,

57 दिनों से धरना दे रहे छह गांवों के लोगों की जीत हुई, सरकार ने अधिसूचना जारी कर पूर्व अधिसूचना वापस ली

नगर पालिका के असंतुलित हुए वार्डों का निर्णय करेंगे जिला कलेक्टर

लाडनूं (kalamkala.in)। पिछले 57 दिनों से यहां उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर रहे मंगलपुरा ग्राम पंचायत के लोगों को आखिरकार जीत हासिल हो गई। राज्य सरकार ने अपना फैसला पलटते हुए नगर पालिका लाडनूं के सीमाक्षेत्र में मंगलपुरा ग्राम पंचायत के सभी छह गांवों को शामिल किया था, उन सबको वापस पूर्ववत कर दिया है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अपनी अधिसूचना को वापस ले लिया है और नगर पालिका सीमा में शामिल सभी गांव अब शहरी वार्डों से मुक्त होकर अपने ग्रामीण स्वरूप में ही कायम रहेंगे। ग्रामीणों ने इस जीत का श्रेय भाजपा नेता करणीसिंह और राजेंद्र सिंह राठौड़ को दिया है।

नगर पालिका का वार्डों के फिर से गठन या पूर्व पुनर्गठन निरस्त करना होगा

इधर नगर पालिका के जिन वार्डों में इन छह गांवों की जनसंख्या को सम्मिलित किया गया था, उनसे वह जनसंख्या वापस निकाली जाने से उन वार्डों में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे अब आवश्यकता यह हो गई है कि नगर पालिका की सीमाओं को पूर्ववत् ही रखा जाकर वार्डों का पुनर्गठन निरस्त किया जावे। अन्यथा सभी वार्डों का आबादी असम और असंतुलित हो जाएगी। इस पर विचार जरूरी हो गया है कि नगर पालिका के वार्डों का फिर से सीमांकन हो अथवा पुनर्गठन से पूर्व की स्थिति कै बहाल किया जाए। इस अधिसूचना में इसका अधिकार जिला कलेक्टर डीडवाना के हस्तगत किया है, वे ही इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करेंगे।

पूर्व अधिसूचना वापस लेने की यह हुई अधिसूचना जारी

इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव इन्द्रजीत सिंह द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी अधिसूचना क्रमांकः प.10 (न.पा.) (गठन) (सीमावृद्धि) डीएलबी / 25/12611 दिनांकः 10/06/2025 द्वारा बताया गया है कि ‘राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका लाडनूं की वर्तमान सीमा क्षेत्र में नवीन सीमाक्षेत्र सम्मिलित किए जाने हेतु विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4146 दिनांक 12.03.2025 को जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित की जाती है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।’ इस अधिसूचना की प्रतियां मुख्यमंत्री के निजी सचिव व प्रमुख सचिव, स्वायत्त शासन मंत्री के निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव के निजी सचिव, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव/उपसचिव, निदेशक जनगणना विभाग जयपुर, संभागीय आयुक्त, अजमेर, मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय आदि को भेजी गई है।

कलेक्टर करेंगे नगर पालिका वार्डों का निर्णय

साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के सचिव व आयुक्त को भेज कर उन्हें लाडनूं नगर पालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को फिर से पंचायत समिति में सम्मिलित किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं मंगलपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवई जाने के लिए लिखा गया है। साथ ही जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन को भेजकर नगर पालिका लाडनूं की सीमा क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जाने एवं विभाग को अवगत कराने के निर्देश देते हुए संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा इस अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने के लिए निदेशक/ अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रतिलिपि भेजी गई है। इस सम्बन्ध में किसी भी अदालती कार्रवाई से बचाव के लिए प्रकरणों सम्बंधी केविएट दायर करने के लिए वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय को भेजी गई है।

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Author: kalamkala

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