लाडनूं की पहली पट्टी में ट्रस्ट के नाम पर धड़ल्ले से किया जा रहा अवैध निर्माण, नगर पालिका लाचार क्यों बनी?
नगर पालिका ने जांच में पाया कि 1150 फुट सरकारी जमीन दबाई, पर कार्रवाई के नाम पर सूंघ गया है सांप

लाडनूं (kalamkala.in)। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता राजेश खटेड़ ने नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी भवानी शंकर व्यास को ज्ञापन देकर पहली पट्टी स्थित मंगलम अस्पताल के पास नगरपालिका की भूमि व आम रास्ते पर अतिक्रमण करने के विरूद्ध जांच में दोषी पाये जाने के बाद भी निर्माण कार्य करने के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। इसमें कार्यालय आदेश क्रमांक: न.पा.ला./2025/71 दिनांक 04.04.2025 की पालना में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए निर्माणकर्ता की हठधर्मिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें नगर पालिका की 1150 फुट जमीन अवैध रूप से कब्जा करने की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग की गई है।
श्री अमृतम ट्रस्ट के नाम से हो रहा है सब अवैध अड़ंगा
ज्ञापन में बताया गया है कि पहली पट्टी स्थित मंगलम अस्पताल वार्ड सं. 44 में अमृतम ट्रस्ट द्वारा एक भवन निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें नगरपालिका की भूमि व आम रास्ते की भूमि को निर्माण कार्य में शामिल किया गया है। वह पूर्ण रूप से अवैध और अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इस असंवैधानिक निर्माण कार्य की शिकायत पर ईओ द्वारा निर्माण कार्य की जांच के आदेश जारी किये गए थे।
1150 फुट जमीन नगर पालिका की खुलेआम दबाई
इस जांच रिपोर्ट में श्री अमृतम ट्रस्ट द्वारा करवाये जा रहे भवन निर्माण में भवन निर्माण स्वीकृति में भवन के आगे पीछे व पार्श्व में 4.5 मीटर सेट बेक नहीं छोड़े जाने की पुष्टि की गई है, इसके अलावा मेरे द्वारा भवन निर्माण में नगरपालिका की भूमि पर कब्जा करने के संबंध में भी जांच रिपोर्ट स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। इसमें बताया गया है कि नगरपालिका में प्रस्तुत पत्रावली में भूखण्ड का क्षेत्रफल 8160 वर्गफुट है जबकि मौके पर माप किये जाने पर भूखण्ड का क्षेत्रफल 9310 वर्गफुट है। खरीदसुदा पट्टा सुदा भूमि से 1150 वर्गफुट भूमि मौके पर अधिक है। इस जांच रिपोर्ट में साफ जाहिर है कि अमृतम ट्रस्ट द्वारा करवाये जा रहे भवन निर्माण में नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।
नगर पालिका के नोटिस की खुली अवहेलना, एफआईआर दर्ज होगी
इस जांच रिपोर्ट के पश्चात नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी द्वारा एक नोटिस गत 23 अप्रेल को क्रमांक न.पा.ला./2025/219 के जरिये अमृतम ट्रस्ट की श्रीमती प्रीति जैन को नोटिस जारी करते हुए नगरपालिका मंडल द्वारा जारी अनुमति में प्रदत्त नियमों की पूर्णरूप से पालना करने तथा पत्रावली में प्रस्तुत भूमि के अतिरिक्त भूमि पर किये गए निर्माण कार्य को तुरन्त प्रभाव से हटाने के निर्देश दिये गए। इसके बावजूद बिना सेटबेक छोड़े तथा पालिका की भूमि पर वर्तमान में मनमाने ढंग से निर्माण कार्य अनवरत जारी रखा गया है। भवन निर्माणकर्ता द्वारा 8 जून को इस भवन के द्वितीय तल की छत ढलाई कार्य भी करवा लिया गया है। इस संबंध में नगर पालिका के ईओ को फोन एवं व्हाट्सएप्प की जरिये सूचित किया और साथ ही संबंधित पालिका कर्मचारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका।भवन निर्माणकर्त्ता की हठधर्मिता को देखते हुए उसके विरूद्ध अतिशीघ्र कानूनी कार्यवाही की जानी आवश्यक है। यदि नगर पालिका द्वारा 5 दिनों में कोई कानूनी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई तो नगरपालिका प्रशासन की मिलीभगत को लेकर मजबूरन निजी स्तर पर स्थानीय पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवानी पड़ेगी। जिसके समस्त हर्जे-खर्चे के लिए नगरपालिका के ईओ निजी रूप से जिम्मेदार रहेंगे। खटेड़ ने इस ज्ञापन की प्रतियां उपखण्ड अधिकारी लाडनूं, जिला कलक्टर, डीडवाना-कुचामन एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक स्थानीय निकाय अजमेर को भी भेजी गई है।







