लाडनूं विधायक मुकेश भाकर को एक साल की सजा, भाकर सहित कांग्रेस के दो विधायकों और 7 अन्य लोगों को हुई एक-एक साल की सजा,
सबने मिलकर 11 साल पहले जयपुर में किया था रास्ता जाम, विधायकी को खतरा नहीं


लाडनूं/ जयपुर (kalamkala.in)। करीब 11 साल पुराने मामले में जयपुर की जिला अदालत ने कांग्रेस के दो विधायकों लाडनूं के मुकेश भाकर एवं शाहपुरा विधायक मनीष यादव सहित 9 लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। हालांकि इस सजा से दोनों विधायकों की विधायकी पर असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने इन सभी को रास्ता रोकने और कानून के खिलाफ इकट्ठा होने का दोषी माना है। सभी ने 13 अगस्त 2014 को करीब 20 मिनट के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग को जाम कर दिया था। सजा मिलने के बाद सभी को जमानत भी मिल गई है।
अपील के लिए होगा एक माह का समय
जानकारी के अनुसार कोर्ट ने इस मामले में लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी सहित 9 लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने सभी के खिलाफ 11 अगस्त 2016 को चालान पेश किया था। ट्रायल के बाद कोर्ट ने मुकेश भाकर, मनीष यादव, अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानुप्रताप सिंह और विद्याधर मील को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। अब सभी आरोपी सजा स्थगित करने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। अपील के लिए सभी के पास एक महीने का समय होगा।
विधायकी को खतरा नहीं
विधायक मुकेश भाकर और मनीष यादव की विधायकी को इस सजा से कोई खतरा नहीं है। कानून के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर ही विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द की जाती है।







