
नई दिल्ली। रबीआई ने क्रेडिट कार्ड को लेकर लागू किए जाने वाले नियम के फैसले को बदल दिया। नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा।
क्रेडिट कार्ड रखने वालों के लिए काम की खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन पर नया निर्देश जारी किया है। क्रेडिट कार्ड को लेकर 1 जुलाई से नियम लागू होना था। यह 3 माह के लिए टाल दी गए हैं। अब जिन प्रॉविजन के लागू होने की समय अवधि को बढ़ाया गया है। वो 30 सितंबर 2022 के बाद से लागू होंगे। आरबीआई ने इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स से मिले सुझावों और अनुरोध के बाद फैसला लिया है। क्रेडिट, डेबिट और को-ब्रांडेड कार्ड के लेकर नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे।
आरबीआई की क्रेडिट कार्ड के लिए गाइडलाइन
1. क्रेडिट कार्ड को बंद करने के अनुरोध कार्ड-जारीकर्ता द्वारा ग्राहक की तरफ से सभी बकाया भुगतान 7 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड बंद करने के बारे में ईमेल और एसएमएस के जरिए कार्डधारक को सूचित करना होगा।
2. क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को कार्ड बंद करवाने के अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए हेल्पलाइन, ईमेल आईडी, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस, लिंक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप या अन्य मोड का इस्तेमाल करना होगा।
3. कार्ड जारीकर्ता पोस्ट ऑफिस या अन्य माध्यम से बंद करने का अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा। अगर सात दिनों के अंदर क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं किया जाता है। तब ग्राहक को 500 रुपए प्रति दिन की देरी का जुर्माना जारीकर्ता को देना होगा।
4. यदि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक साल से अधिक की अवधि में नहीं किया गया, तो कार्ड जारीकर्ता ग्राहक को सूचित कर खाते को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। वहीं 30 दिनों के अंदर कार्डधारक की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो जारीकर्ता द्वारा कार्ड अकाउंट को बंद किया जाएगा।
5. क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद खाते में उपलब्ध रकम को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।






