लाडनूं में प्रलेखकों और तहसीलदार के बीच समझौते के बाद आपसी खींचतान दूर हुई,
तहसील परिसर में लगवाए गए दो बैनर और क्या गुल खिलाएंगे
जगदीश यायावर। लाडनूं (kalamkala.in)। यहां तहसील कार्यालय से कतिपय मुद्दों को लेकर यहां के प्रलेखक असंतुष्ट थे, शुक्रवार को उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार के बीच-बचाव के बाद तहसीलदार गौरव पूनिया और प्रलेखकों के बीच आपस में समझौता होने के बाद आपसी टकराव की स्थिति टल गई। तहसीलदार गौरव पूनिया के यहां बिना नियम-कायदे के रजिस्ट्रेशन नहीं करने और राजस्व सम्बंधी किसी कार्रवाई में ढील बर्दाश्त नहीं करने के रवैये के चलते दोनों पक्षों में परस्पर खिंचाव हो गया था। तहसीलदार ने जन हितार्थ दो बैनर तहसील कार्यालय के समक्ष सार्वजनिक रूप से लगवाए, जिसमें उन्होंने आम नागरिकों से दस्तावेजों को तैयार करने और उनका रजिस्ट्रेशन के सम्बंध में दिशा-निर्देश थे, जो नियमों व प्रावधानों के अनुरूप थे। लेकिन, उनका प्रभाव प्रलेखकों के हित के अनुकूल नहीं था। इन बैनरों का मैटर इस प्रकार था-
बैनर सं. 1 (खुद तैयार करें अपना दस्तावेज और फीस बचाएं)-
-: सूचना :-
• ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर पर ऑटोडीड के प्रारूप उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग करते हुए पक्षकार अपना दस्तावेज स्वयं तैयार कर सकता है।
→ राज्य सरकार की बजट घोषणा संख्या 257 की पालना में ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर पर पक्षकारों द्वारा अपनी सम्पति के विक्रय पत्र (Sale Deed), दान पत्र (Gift Deed), हक त्याग (Release Deed), विभाजन पत्र (Partition Deed) एवं लीजडीड किरायानामा, (Lease Deed/ Rent Deed) के विलेख आमजन स्वयं ऑटोडीड के माध्यम से ई-पंजीयन पोर्टल पर तैयार कर सकते है।
“आमजन प्रलेख-लेखकों को दस्तावेज तैयार करने हेतु फीस का भुगतान करता है, उसका भी भुगतान उसको नहीं करना होगा।”
दूसरा बैनर सं. 2 (प्रलेखकों की फीस पर नियंत्रण)-
यह बैनर प्रलेखकों द्वारा दस्तावेजों की लिखा-पढ़ी करने की ऐवज में भुगतान की जाने वाली फीस को लेकर है, जिसमें ऐसी फीस अत्यधिक न्यून (सैंकड़ों में) होने के बावजूद अधिकतम (हजारों में) वसूले जाने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाया गया है। इसमें इस प्रकार वर्णित है –
“पंजीयन विभाग द्वारा निर्धारित दरें :
डीडराईटर/दस्तावेज प्रलेखों/ टाइपराईटर की दरें निम्न प्रकार निर्धारित है, यदि इसके अतिरिक्त राशि दी जाती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।
इसमें लेख्य पत्रा के प्रकार के अनुसार उनकी निर्धारित दरें बताई गई हैं, जो इस प्रकार से हैं-
1. बेनामा, दान पत्रा, रहनामा व बंटवारानामा
(अ) सम्पति का मूल्य 0.10 लाख तक – दर 50 रूपये।
(ब) सम्पति का मूल्य 1.00 लाख तक- 100 रूपये
(स) सम्पति का मूल्य 5.00 लाख तक- 150 रूपये
(द) सम्पति का मूल्य 10.00 लाख तक- 200 रुपए
10.00 लाख से अधिक पर- प्रत्येक 10.00 लाख पर- 100 रूपये
2. मुख्त्यारनामा आम एवं खास- 50 रूपये
3. गोदनामा- 50 रूपये
4. वसीयतनामा- 50 रूपये
5. अन्य प्रकार के आलेख- 30 रूपये
6. प्रार्थना पत्रों की प्रतिलिपि एवं निरीक्षण हेतु- 05 रूपये
आदेश :
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर राजस्थान”
उपरोक्त सरकारी बैनर्स के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित दर से ही दस्तावेजों की लिखा-पढ़ी का फीस देय होनी चाहिए, लेकिन इन दरों को लगभग सभी प्रलेखकों द्वारा पूर्णतः दरकिनार किया जा चुका है और लोगों से मनमर्जी की दरों से अपनी फीस वसूली जाती है।
खैर, अब समझौता हो चुका है और देखते हैं कि इन निर्धारित दरों की पालना कितने लोग करते हैं और कितने लोग इन दरों से अधिक वसूली की शिकायतें दर्ज करवाते है।