लाडनूं के व्यक्ति से विदेश में पैकिंग का काम दिलाने के नाम पर 2.60 लाख व पासपोर्ट हड़पा,
दूधवा खारा के मुलजिम के विरूद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
जगदीश यायावर। लाडनूं (kalamkala.in)। विदेश में काम दिलवाने के नाम पर 2 लाख 60 हजार रूपए हउ़प लेने का एक कबूतरबाजी का मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से प्राप्त परिवाद को एफआईआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की है। इस मामले में कुम्हारों का बास लाडनूं निवासी कानाराम (32) पुत्र रामेश्वरलाल जाट ने अभियुक्त राजेन्द्रसिंह पुत्र छतुसिंह चैहान निवासी रानी सती का मंदिर दुधवा खारा, तहसील चूरू के खिलाफ रिपोर्ट देकर बताया है कि वह बरोजगार व्यक्ति है। उससे दूधवा खारा के रहने वाले राजेन्द्रसिंह पुत्र छतुसिंह चैहान ने लाडनूं आकर सम्पर्क किया और उसका पासपोर्ट व 2 लाख 60 हजार रूपए मांगे तथा कहा कि वह उसकोे विदेश में पैकिंग कार्य पर लगवा देगा, जहां से उसे 500 डॉलर की सैलेरी दिलवा देगा। उसने उसे 20 मार्च तक विदेश में नौकरी लगवाने को कहा। आरोपी राजेन्द्रसिंह उसकी जान-पहचान वाले व्यक्ति का परीचित होने से उसने विश्वास करके इसके लिए हां भर ली।
रूपयों का स्टाम्प पेपर लिखाया व चैक लिया
इसके बाद वह आरोपी को अपनी ससुराल में लाडनूं तहसील के ग्राम ढिंगसरी में रूपए उधार लेकर अपनी पत्नी मनोज व रिश्तेदार ओमाराम बेरा पुत्र संग्रामाराम बेरा निवासी ढींगसरी के सामने ही आरोपी राजेन्द्र सिंह को दिए और उसे इसकी रसीद लिखित में देने को कहा। तब राजेन्द्रसिंह ने 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर उसके पक्ष में एक अनुबंध पत्र 21 मार्च को लाडनूं में लिखाकर नोटेरी करवाया था। साथ ही आरोपी ने पीएनबी बैंक का एक चैक सं. 862149, जिसमें आरोपी ने 20 मार्च की दिनंाक अंकित की थी, दिया। आरोपी द्वारा उसे विदेश में नौकरी नहीं लगाने पर वह चेक बैंक में पेश किया, तो वहां चैक पर दिनंाक में महिना कांट-छांट कर 03 लिखा होने से बैंक भी बैंक वालों ने इन्कार कर दिया। यह कांट छांट आरोपी द्वारा जानबूझकर की गई थी।
पासपोर्ट भी हड़पा और 2.60 लाख हजम किए
आरोपी ने स्टाम्प पेपर में लिखी अवधि 20 मार्च के बाद तक भी उसे विदेश में नौकरी नहीं लगवाया। तब आरोपी राजेन्द्रसिंह से टेलीफोन से सम्पर्क किया व विदेश भेजने का बोला, लेकिन उसने ना तो विदेश में नौकरी लगवायी तथा ना ही रूपए व पासपोर्ट लौटाए। इस प्रकार आरोपी ने छल-कपट व धोखाधड़ी करते हुए उससे 2 लाख 60 हजार रूपए व पासपोर्ट हड़प लिया। यह परिवाद न्यायालय ने धारा 156 (3) सीआर.पी.सी. में पुलिस थाने भिजवाया और पुलिस द्वारा उसकी एफआईआर धारा 420 व 406 आईपीसी के तहत दर्ज की गई। मामले की जांच हेड कांस्टेबल गजेन्द्र सिंह कर रहे हैं।