बिना लाइसेंस लापरवाही से बिना साइड तेज गति और लहराते हुए वाहन चला कर लोगों की जान जोखिम में डालने वाला गिरफ्तार,
ट्रेक्टर और ट्रोली जब्त, चालक अमरसिंह है वीर तेजा कॉलोनी निवासी
लाडनूं (kalamkala.in)। तेज गति से लहराते हुए और बिना साइड का ध्यान रखे लापरवाही पूर्वक वाहन चला कर लोगों के जीवन को खतरे में डालने के मामले में स्थानीय पुलिस ने ट्रेक्टर चालक अमरसिंह के विरुद्ध धारा 281 बी.एन.एस 2023 एवं 184 व 3/181 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। यह मामला थानाधिकारी शिम्भुसिंह मीणा ने मय जाप्ता कांस्टेबल सुभाष व सीटी श्री दशरथ सिंह व सरकारी बोलेरो के साथ गश्त करने के दौरान लाडनूं स्थित डीडवाना पुलिया के पास बनी रोड पर एक ट्रैक्टर नम्बर आरजे 37 आरबी 3960 मय ट्रोली को चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक लहराते हुआ गलत दिशा से लाडनूं की तरफ आते हुए पाया। इस पर सीआई शिंभु सिंह व जाप्ता ने बड़ी मुश्किल से उस ट्रैक्टर को रूकवाया। चालक अमरसिहं (27) पुत्र रेवंतराम बावरी निवासी वीर तेजा कॉलोनी लाडनूं के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस वाहन ट्रैक्टर (आरजे 37 आरबी 3960) को चालक अमरसिहं द्वारा नेशनल हाईवे लाडनूं से डीडवाना पुलिया निम्बी की तरफ पर अपने वाहन ट्रैक्टर मय ट्रॉली को बिना लाइसेंस के गलत दिशा में तेज गति व लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर को उत्तावलेपन से चलाकर आम लोगो का जीवन खतरे में डालना जुर्म धारा 281 बी.एन.एस 2023 व 184 व 3/181 मोटर वाहन अधिनियम 1988 का अपराध होना पाया गया। उसे अदम अदखाल जमानत पर गिरफतार किया गया और उसके कब्जे से ट्रैक्टर मय ट्रॉली नम्बर आरजे 37 आरबी 3960 को जप्त किया। मामले की जांच हेड कांस्टेबल भजन लाल को सौंपी गई है।






