मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 30 मृतक आश्रितों को डेढ करोड़ की क्लेम राशि स्वीकृत, जानिये क्या है यह योजना

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नागौर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत नागौर में 30 मृतक आश्रितों को 1 करोड़ 50 लाख रूपए की क्लेम राशि स्वीकृत की गई है। मृतक आश्रितों को उक्त क्लेम राशि की डीडी परियोजना निदेशक, एमसीबीडीवाई सुनील कुमार बंसल की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय नागौर को भिजवा दी गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत स्वीकृत क्लेम राशि की यह डीडी जिला कलेक्टर पीयूष समारिया के निर्देशानुसार संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा मृतक आश्रित अथवा आश्रिता सौंपी दी जाती है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने खटनावलिया नेबताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत नागौर जिले में कुल 30 आवेदनांे पर क्लेम स्वीकृत हो चुका है, जिसके पेटे 1 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह उप क्लेम राशि इनके बैंक खातों में ट्रांसफर हो चुकी है।

इन मृतक आश्रितों को स्वीकृत हुई क्लेम राशि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहन लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक भोलाराम की माता डेगाना की मोगास निवासी तीजूदेवी, मृतक मणिशंकर की माता नागौर के वार्ड नंबर 25 की निवासी निर्मला देवी व मृतक मनोहर की माता धीरपुरा खाटू कलां निवासी सोनकी देवी तथा मृतक जब्बरसिंह की आश्रिता मांगू कंवर निवासी दिरढाणी, परबतसर को पांच-पांच लाख रुपए की राशि की क्लेम राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार मृतक भूराराम की आश्रित माता चंदू देवी निवासी जेतपुरा बेगसर तहसील मौलासर, मृतक ओम प्रकाश की आश्रिता कौशल्यादेवी निवासी सीतापुर पलाड़ा, कुचामन सिटी तथा मृतक अशोक गौड़ की पत्नी कलावती को पांच-पांच लाख रुपए की क्लेम राशि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार 23 मृतक आश्रितों को योजना के तहत ऑनलाइन पांच-पांच लाख रुपए की बीमा राशि का क्लेम ऑनलाइन स्वीकृत किया गया है। जिन मृतक आश्रितों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में क्लेम स्वीकृत किया गया है, उनमें संतोष देवी निवासी मिंडा नावा, मानावर निवासी कणवाई थानू डीडवाना, मंजू देवी निवासी रावली कोठी चांदपुरा कुचामन सिटी, नारायणी देवी निवासी खिवज इंद्रपुरा लाडनूं, सुशीला निवासी जसराना कुचामन सिटी नागौर, पतासी देवी निवासी उगरपूरा कुचामन सिटी, तारा देवी निवासी मुनि जी का बडला रियां बड़ी, कमलेश कंवर निवासी नांदोली मेड़तिया मकराना, अमरी देवी की निवासी रोहिसा रिया बड़ी, गणेशी निवासी सरदारपुरा खुर्द नुआ मौलासर तथा प्रेम निवासी पुंदलू मेड़ता शामिल है। इसी प्रकार मृतक आश्रिता सामूली निवासी वार्ड नंबर 3 रिया श्यामदास मेड़ता, केसर देवी निवासी वार्ड नंबर 8 गौरव पूरा लूणवा नावा, रामेश्वरी देवी निवासी गडरिया कमेरिया जायल, कमला देवी मैया सर चुई डेगाना, संतोष देवी निवासी बरवाला मकराना, पिस्ता देवी वार्ड नंबर 6 तिलानेश, डेगाना, लच्छू कमर निवासी राजपूतों का मोहल्ला भैंसड़ाकला बड़ायली रिया बड़ी, सुशीला देवी निवासी बाजवास परबतसर, किल्या देवी निवासी वार्ड नंबर 8 थाटा भेरूंदा नागौर, धानंधूड़ी निवासी खटीको का मोहल्ला वार्ड नंबर 5 डेगाना गांव, रोशनी वार्ड नंबर 2 लाडनूं नागौर व नगीना बानो निवासी अड़कसर कुचामन नागौर को भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी की दुर्घटना बीमा योजना के तहत पांच-पांच लाख रुपए की क्लेम राशि ऑनलाइन स्वीकृत करते हुए राहत प्रदान की गई है.

जानिए क्या है योजना

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित सभी परिवार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पात्र हैं। उक्त योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मौत होने पर पांच लाख रूपए की राशि आश्रित को देय है। वहीं दुर्घटना में हाथ पैर या आंख जैसे दो अंग की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रूपए तथा दुर्घटना में हाथ पैर या आंख जैसे एक अंग की पूर्ण क्षति पर एक लाख रूपए की बीमित राशि क्लेम करने पर देय है।

योजना के अन्तर्गत लाभ कब देय होंगे

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अतर्गत निम्नांकित दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य सदस्यों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट सन्दर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होने पर ही योजना के भुगतान देय होगा।

उदाहरणार्थ मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु क्षति पर देय होंगे-
1. सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु क्षति
2. ऊँचाई से गिरने के कारण होने वाली मृत्यु क्षति
3. मकान के दहने से होने वाली मृत्यु क्षति
4. डूबने के कारण होने वाली मृत्यु क्षति
5. रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव के कारण
6. बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु क्षति
7. जलने से होने वाली मृत्यु क्षति

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Author: kalamkala

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