लाडनूं: हाईवे स्थित होटल हर्षिता मेवात के संचालक सुभाष घिंटाला के विरुद्ध पानी के अवैध कनेक्शन को लेकर एफआईआर दर्ज, जसवंतगढ़ की मुख्य पाइप लाइन से अवैध रूप से कर रखा था पानी का कनेक्शन

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लाडनूं: हाईवे स्थित होटल हर्षिता मेवात के संचालक सुभाष घिंटाला के विरुद्ध पानी के अवैध कनेक्शन को लेकर एफआईआर दर्ज,

जसवंतगढ़ की मुख्य पाइप लाइन से अवैध रूप से कर रखा था पानी का कनेक्शन

लाडनूं (kalamkala.in)। हाईवे स्थित होटल में जसवंतगढ के पेयजल की मुख्य लाइन से अवैध कनेक्शन लेकर पानी की चोरी करने के मामले में जलदाय विभाग के एईएन की रिपोर्ट पर लाडनूं पुलिस ने होटल संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। इस बाबत पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता विकास माहेश्वरी ने दी, जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियन्ता खण्ड डीडवना के पत्र क्रमांक स्था. /अधि.अ./पी.एम.सी./डीड./2024-25/225 दिनांक 27.03.2025 में थानाधिकारी पुलिस थाना लाडनूं को सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने के एवज में एफआईआर दर्ज करवाने का लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि लाडनूं-जंसवतगढ हाईवे पर स्थित ‘हर्षिता मेवात होटल’ के संचालक सुभाष घिंटाला पुत्र हरजीराम द्वारा जसवतंगढ़ की मुख्य पाईप लाईन में अवैध रूप से कनेक्शन कर लिया गया था, जिसकी जानकारी विभागीय टीम द्वारा 11 मार्च को हुई। तब होटल संचालक को अवैध जल संबंध पेनल्टी का नोटिस दिया गया, लेकिन होटल संचालक द्वारा कोई पेनल्टी जमा नहीं कराई गई। अत: होटल संचालक पर पीडीपीपी एक्ट 1984 की धारा (3) उपधारा (2) एवं भारतीय संहिता की धारा 303 (2) एवं 326 (अ) के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। इस रिपोर्ट के साथ अवैध जल सम्बन्ध सम्बंधी पेनल्टी के नोटिस की प्रति संलग्न की गई है। 7 अप्रैल को पुलिस के समक्ष यह लिखित रिपोर्ट लेकर जलदाय विभाग के एईएन विकास माहेश्वरी स्वयं पुलिस थाने में उपस्थित हुए। इस रिपोर्ट पर धारा 303(2) 326 (ए) बीएनएस 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मामले की जांच थानाधिकारी महीराम विश्नोई (निरीक्षक पुलिस) कर रहे हैं।

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Author: kalamkala

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