लाडनूं के करंट बालाजी रोड पर महावीर स्कूल के फील्ड की जमीन को लेकर विवाद बढ़ा, अतिक्रमण व अवैध निर्माण की पुलिस कार्रवाई की मांग, ट्रस्ट की ओर से लिखा गया पुलिस को पत्र, कोर्ट द्वारा कुर्क ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने के आरोप

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लाडनूं के करंट बालाजी रोड पर महावीर स्कूल के फील्ड की जमीन को लेकर विवाद बढ़ा, अतिक्रमण व अवैध निर्माण की पुलिस कार्रवाई की मांग,

ट्रस्ट की ओर से लिखा गया पुलिस को पत्र, कोर्ट द्वारा कुर्क ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने के आरोप

लाडनूं (kalamkala.in)। श्री दिगम्बर जैन शिक्षा प्रचारक ट्रस्ट लाडनूं की ओर से स्थानीय पुलिस को पत्र देकर न्यायालय द्वारा कुर्कसुदा भूमि पर अवैध कब्जा करने व जबरन चारदिवारी का निर्माण करने को रोकने और ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। ट्रस्ट के प्रतिनिधि अनिल कुमार जैन पुत्र स्व. कंवरीलाल जाति जैन निवासी लाडनूं ने थानाधिकारी को यह पत्र लिखकर लाडनूं के करंट बालाजी रोड पर स्थित महावीर स्कूल के खेल मैदान (फील्ड) की जमीन खसरा नंबर 1673 के सम्बन्ध में कतिपय अतिक्रमण कर रहे और अवैध निर्माण कर रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है‌। बताया है कि ये सामने की 240 फुट भूमि की आड़ में फील्ड की शेष कुर्कसुदा भूमि पर अपनी कारस्तानी से कब्जा और दीवारें बनाने का काम कर रहे हैं।

240 फुट ज़मीन की आड़ में अन्य भूमि भी कब्जाने की कोशिश

अनिल कुमार ने अपने पत्र में लिखा है कि श्री दिगम्बर जैन शिक्षा प्रचारक ट्रस्ट लाडनूं की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1673 वाके सरहद लाडनूं में करंट बालाजी सड़क पर स्थित है। इस भूमि में से विकास कुमार जैन पुत्र जीवणमल बड़जात्या, प्रीति जैन पत्नी विकास कुमार बड़जात्या, रिचा पत्नी शांतिलाल काशलीवाल, शांन्तिलाल कासलीवाल पुत्र सुरेश कुमार कसलीवाल और सुनिल कुमार जैन पुत्र फतेहचन्द जैन सभी निवासी लाडनूं वगैरह ने सड़क करंट बालाजी रोड लाडनूं पर इस खसरा भूमि में से न्यायालय के आदेशानुसार 240 फुट फ्रंट की रकबा 1.0256 हैक्टेयर भूमि विक्रय की थी। इस विक्रीत भूमि को छोड़कर शेष सम्पूर्ण ट्रस्ट के नाम की भूमि न्यायालय के आदेशानुसार कुर्क भूमि है, जिसका कुर्की का नोट जमाबन्दी में भी अंकित है। अतिक्रमी विकास कुमार जैन वगैरह ट्रस्ट द्वारा विक्रीत कुर्की से मुक्त भूमि पर चार दिवारी करवा रहे हैं एवं अपनी खरीदसुदा भूमि की आड़ में ट्रस्ट की शेष बची हुई खातेदार भूमि (जो कि न्यायालय द्वारा कुर्कसुदा भूमि है) पर भी अवैध रूप से कब्जा कर उस पर करीब 8 फुट भूमि पर अवैध रूप से दिवार का निर्माण करवा रहे हैं, जो कि इस ट्रस्ट द्वारा विक्रय की गई सड़क पर फ्रंट की 240 फुट के स्थान पर जबरन 248 फुट से अधिक भूमि पर दिवार का निर्माण करवा रहे हैं, जिससे ट्रस्ट की करीब 8 फुट (जो न्यायालय के आदेशानुसार कुर्क सुदा भूमि है) अवैध रूप से काबिज हो रही है।

कोर्ट द्वारा कुर्क भूमि होने से की पुलिस हस्तक्षेप की मांग

यह कोर्ट द्वारा कुर्क की हुई सम्पति होने के कारण यह ट्रस्ट स्वयं मौके पर कोई कार्यवाही नही कर सकता। इसका फायदा ये लोग उठाकर जबरन अवैध रूप से कुर्क भूमि पर दिवार का निर्माण करते हुए न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं एवं अवैध रूप से कुर्कसुदा भूमि पर जबरन अवैध कब्जा कर रहे हैं। वे ऐलानिया कहते हैं कि जो करना हो करलो, वह अवैध कब्जा करके रहेगा। साथ ही वे लोग मारपीट करने पर भी उतारू हो रखे हैं एवं जबरन ट्रस्ट की खातेदारी भूमि (जो न्यायालय के आदेशानुसार कुर्क सम्पति है), में अवैध रूप से घुसकर कब्जा कर रहा है। यह भूमि कुर्कसुदा सम्पत्ति होने के कारण ट्रस्टी स्वयं उक्त भूमि पर मौके पर अवैध निर्माण रोकने बाबत कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह रिपोर्ट पुलिस को कानूनी कार्यवाही के लिए दी गई है। इस पत्र की प्रति उच्चाधिकारियों को भी दी गई है।

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Author: kalamkala

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