17 साल पुराने मामले में प्रसिद्ध लंगा गायक समेत चार अभियुक्त बरी,
अभियोजन पक्ष अभियोग साबित करने में असफल रहे, संदेह का लाभ दिया
जोधपुर (kalamkala.in)। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 7, जोधपुर महानगर ने मंगलवार को वर्ष 2008 के एक पुराने मामले में चार अभियुक्तों लंगा गायक भंवरु खां, युसुफ खां, रहीम खां एवं सलीम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। न्यायाधीश मनोज जीनगर के समक्ष चल रहे इस मामले में अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में असफल रहा। अभियुक्तों की पैरवी करते हुए अधिवक्ता हरिचरण प्रजापत ने न्यायालय को बताया कि यह घटना 18 मई 2008 की है, जब बलदेवनगर, जोधपुर निवासी नारायण जोशी ने पुलिस थाना प्रतापनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, युसुफ लंगा के फोन पर, जब वह अमित और रहीम के बीच हुए झगड़े को सुलझाने के लिए गया, तो गली नंबर 10, बलदेवनगर में 5-7 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की थी। इस मामले में उपरोक्त चार व्यक्तियों और दो अन्य को आरोपी बनाकर
अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 149, 427, 147, 324 मुकदमा न. 12543/2014 दर्ज किया गया। जिस पर दिनांक 27/08/2025 को जारी आदेश में न्यायाधीश मनोज जीनगर ने स्पष्ट किया कि मुख्य गवाह नारायण जोशी की जिरह नहीं हो सकी, जिससे उसके मुख्य परीक्षण के कथनों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता। परिवादी की साक्ष्य के अभाव में अन्य गवाहों के कथन भी संदेहास्पद हो गए।न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध साबित करने में असफल रहा है। अधिवक्ता की पैरवी के उपरान्त न्यायाधीश ने संदेह का लाभ देते हुए सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त घोषित कर दिया।






