लाडनूं के रैन बसेरे में रंगरेलियां प्रकरण-
दो पालिकर्मी किए गए निलम्बित, हाजिरी के लिए कुचामन भेजा, होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही


लाडनूं (kalamkala.in)। यहां डा. गुहराय स्टेडियम में संचालित रैन बसेरा में मौजूद दो पालिका कर्मियों द्वारा अंधेरा करके शराबखोरी और अन्य अवैध गतिविधियों के संचालन करने पर निलम्बित कर दिया गया है तथा उन दोनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। निलम्बन के पश्चात उन दोनों कार्मिकों को यहां से हटा कर कुचामनसिटी नगर पालिका में उपस्थिति देने के पाबंद किया गया है।
यह है दोनों कार्मिकों का निलम्बन आदेश
इस सम्बन्ध में पालिकाध्यक्ष रावत खां और अधिशाषी अधिकारी भवानी शंकर व्यास ने आदेश जारी कर बताया है कि 13 सितम्बर को रात्रि करीब 8:30 बजे स्थानीय पत्रकार द्वारा दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई थी, कि रैन बसेरे में लगे कार्मिकों ने स्टेडियम की सभी हाई मास्ट लाईटों को अकारण ही बन्द कर नगरपालिका द्वारा संचालित रैन बसेरे के अन्दर शराब पार्टी कर रहे थे। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने पर मोटर साईकिलों द्वारा अन्य दो-तीन युवकों के साथ युवतियों को मौके से भगा दिया गया है, बताया गया। इस आशय के संबंधित वीडियो क्लिप व फोटो को वाट्सअप पर उनके द्वारा भेजे हुए मिले। जिनके अनुसार रैन बसेरे के अन्दर देशी मदिरा के पव्वे व अन्य आपत्तिजनक उपयोग किये हुये खाली पाउच / सामग्री के फोटो/वीडियो क्लिप में है। इस पर तुरन्त कार्यालय के कनिष्ठ लेखाकार राजेन्द्र सिंह पंवार को रात्रि करीब 8:45 बजे अन्य कार्मिकों के साथ मौके पर जाकर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये। राजेन्द्र सिंह पंवार टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मौके पर 1. कैलाश पुत्र किस्तुराराम चौधरी सफाई कर्मचारी और 2. राकेश बाजिया सफाई कर्मचारी शराब के नशे में धुत थे। राकेश बाजिया सफाई कर्मचारी मौका पाकर मौके से फरार हो गया। तथा आरोपी कैलाश को पालिकाकर्मी (जिन्हें मौके पर भेजा गया था) ने उपस्थितजन के सहयोग से पुलिस के आने तक रोके रखा। बाद में मौके पर राजेन्द्र सिंह पंवार से थानाधिकारी लाडनूं के नाम से लिखित पत्र प्राप्त कर पुलिस द्वारा राजकीय अस्पताल मे मेडिकल जाँच के लिए कैलाश को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। पालिकाकर्मियों के उक्त कृत्य से नगर पालिका की छवि धूमिल हुई है। इस कारण उनके विरूद्ध अनुशासनिक विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित है। साथ ही राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 (नियम 13) के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये 1. कैलाश पुत्र किस्तुराराम चौधरी सफाई कर्मचारी और 2. राकेश बाजिया सफाई कर्मचारी नगरपालिका लाडनूं को एतद्द्वारा निलंम्बित किया गया है।निलम्बन काल में इनका मुख्यालय नगर परिषद कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन रहेगा तथा इनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगरपालिका लाडनूं द्वारा किया जावेगा। इस आदेश की प्रतियै निदेशक स्वायत शासन विभाग जयपुर, जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन, उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग अजमेर, उपखण्ड एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लाडनूं, आयुक्त नगर परिषद कुचामन सिटी आदि को भेजी गई हैं।




