खामियाद के ई-मित्र कियोस्क पर 5 हजार का स्पॉट पेनल्टी चालान, ई-मित्र पर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ एवं फर्जी सील साईन करने पर पैनल्टी के साथ कियोस्क किया स्थाई बंद,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने की लाडनूं व डीडवाना के ई-मित्र कियोस्कों पर कार्रवाई
लाडनूं/डीडवाना (kalamkala.in)। नियमों का उल्लंघन करते हुए ई-मित्र द्वारा अधिक राशि लेने से संबंधित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत एवं जिला कलक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जिला कार्यालय द्वारा तत्काल प्रभाव से मामले की तथ्यात्मक जांच कर लाडनूं व डीडवाना के ई-मित्र संचालक पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है।सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक शिवराज सोनी ने बताया कि जांच करने पर पाया गया कि सम्बंधित ईमित्र केंद्र संचालक द्वारा विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवाने के नाम पर अनधिकृत शुल्क वसूली की जा रही थी।यह कार्य पूर्णतः नियमविरुद्ध व उपभोक्ता के शोषण की श्रेणी में आता है तथा राज्य सरकार की जनहितकारी सेवाओं की छवि को नुकसान पहुंचाता है।उन्होंने बताया कि इस पर सख्त संज्ञान लेते हुए विभाग द्वारा लाडनूं के ग्राम खामियाद के कियोस्क संचालक पर राशि 5 हजार रुपये का स्पॉट पेनल्टी चालान जारी किया गया है और उसे भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न करने के कड़े निर्देश प्रदान किए गए हैं। साथ ही डीडवाना के एक कियोस्क की जांच में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना एवं फर्जी सील साईन करना पाया गया, जिसके उपरान्त कियोस्क पर राशि 5 हजार रुपये का स्पॉट पैनल्टी चालान जारी किया गया है और कियोस्क को स्थायी रूप से बन्द किया गया। जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग आम जनता को आश्वस्त करता है कि ई- मित्र सेवाएं पूरी तरह नियत शुल्क पर उपलब्ध हैं और किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क लेना नियम के विरुद्ध है। यदि किसी संचालक द्वारा अनियमितता की जाती है, तो उसके विरुद्ध तत्काल एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, समस्त नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी सेवा के बदले में अतिरिक्त धनराशि देने से इंकार करें और ऐसी घटना होने पर तुरंत साक्ष्य सहित 181 पर शिकायत दर्ज करवाएं।






