कोलकाता रह रहे दम्पति के खेत को हथियाने के लिए साजिश रचने का मामला दर्ज,
कहीं से फोटो स्कैन कर जाली दस्तखतों से बनाया मुख्त्यारनामा, उससे जमीन का करवा दिया विक्रय और नामांतरण,
असली मालिक के आकर पड़ताल करने पर सामने आया फर्जीवाड़े, कूटरचना और धोखाधड़ी का मामला
जगदीश यायावर। लाडनूं (kalamkala.in)। कोलकाता रहने वाले एक दम्पति की जमीन के लिए फर्जी मुख्त्यारनामा तैयार करके फर्जी तरीके से जमीन काकुछ लोगों को बेचा जाने की छल, धोखाधड़ी, कूटरचना आदि के आरोपों का एक मामला स्थानीय पुलिस ने दर्ज किया है। मामले में असल खातेदार व खेत मालिक का कहीं से फोटो लेकर फर्जी पावर आफ एटोर्नी तैयार कर उसके आधार पर गलत तरीके से बेचान नामा तक पंजीकृत करवा कर म्युटेशन तक मिलीभगत पूर्वक चढवा लिया। इस सम्बंध में पूरे गिरोह के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है।
सुजानगढ निवासी महिला खातेदार ने सौंपी पुलिस को रिपोर्ट
इस सम्बंध में साबरा खातुन पत्नी मोहम्मद ईसाक तगाला जाति मुस्लिम निवासी सुजानगढ ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया है कि उनकी खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 986 रकबा 1.6754, जो रोही निम्बी जोधा तहसील लाडनूं में स्थित है। यह खेत उन्होंने 17 जनवरी 2018 के विक्रय पत्र से बिलुडी पत्नी श्रवणराम जाट निवासी गेनाणा से खरीदा था और खरीद के दिन से ही उनका कब्जा-अधिकार, उपयोग-उपभोग चला आ रहा था। भूमि की खातेदारी भी खरीद के बाद उनके नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। रिपोर्ट में बताया है कि हाल ही में अप्रेल के प्रथम सप्ताह में जब वे कोलकाता में थे, तब उनके पति मोहम्मद ईसाक के पास उनके खेत पडौसी हिम्मतसिंह खीचड़ ने फोन कर बताया कि उन्होंने अपना खेत बेच दिया क्या, उसमें दो तीन दिन से कई लोग आ-जा रहे है एवं खेत को देख रहे हैं। इस पर उन्होंने खेत बेचने से इन्कार किया एवं राजस्थान आने का कहा् बाद में राजस्थान आकर पता करने पर पंजीयन कार्यालय निम्बी जोधा से जमाबन्दी, विक्रय पत्र मुख्त्यारनामा की प्रतियां प्राप्त करने पर पता चला कि उनकी खातेदारी भूमि को नारायण सिंह पुत्र भागीरथ सिंह राजपूत निवासी लाडनूं के नाम से गलत रूप से दर्ज कर रखा है। यह उनकी खातेदारी भूमि का फर्जी कूटरचित गलत विक्रय पत्र उनकी सहमति के बिना एवं फर्जी कूटरचित मुख्त्यारनामा के आधार पर जितेन्द्र कुमार भोजक पुत्र नरेन्द्र कुमार भोजक निवासी लाडनूं ने फर्जी कूटरचित मुख्त्यारनामा के आधार पर कराया था।
फोटो स्केन कर फर्जी हस्ताक्षरों से तैयार किया मुख्त्यारनामा
जितेन्द्र कुमार भोजक ने उनकी खातेदारी भूमि को हड़पने की नियत से कहीं से उनका फोटो स्केन कर अपने नाम से फर्जी कूटरचित मुख्त्यारनामा 7 दिसम्बर 2023 को तैयार किया, जिसमें उनके फर्जी कूटरचित हस्ताक्षर किये, जो उनके हस्ताक्षर नहीं है। इसमें किशन सोनी पुत्र लक्ष्मीनारायण सोनी निवासी लाडनूं एवं दीनदयाल सोनी पुत्र मदन सोनी निवासी लाडनूं ने साक्षी के हस्ताक्षर कर उनकी अनुपस्थिति में नोटेरी पब्लिक लाडनूं एमके जांगिड़ द्वारा तस्दीक करवाया गया। इस फर्जी कूटरचित मुख्तयारनामा के आधार पर गत 26 मार्च को उनकी खातेदारी भूमि का विक्रय पत्र फर्जी तरीके अपना कर पंजीयन कार्यालय निम्बी जोधा में नारायणसिह पुत्र भागीरथ सिंह राजपूत निवासी लाडनूं के पक्ष में करावा दिया।
आपसी साजिश रच जमीन हड़पने का हथकंडा अपनाया
रिपोर्ट में बताया गया है कि जितेन्द्र कुमार भोजक पुत्र नरेन्द्र कुमार भोजक निवासी लाडनूं, किशन सोनी पुत्र लक्ष्मीनारायण सोनी निवासी लाडनूं, दीनदयाल सोनी पुत्र मदन सोनी निवासी लाडनूं, एमके जांगीड नोटेरी पब्लिक लाडनूं एवं नारायणसिंह पुत्र भागीरथ सिंह राजपुत निवासी लाडनूं आदि द्वारा आपसी साजिश से अपनी खातेदारी भूमि को हड़प करने की नियत से एवं उन्हें नुकसान करने की नियत से बेईमानी, छल, कपटपूर्वक फर्जी, कुटरचित मुख्त्यारनामा तैयार किया, जिसमें उसके नकली हस्ताक्षर किये और उस आधार पर गलत विक्रय पत्र का निष्पादन करवाते हुए उन्हें अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित किया एवं गलत रूप से खातेदारी भूमि को हस्तान्तरित करवा कर अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि, उनके द्वारा किसी प्रकार का मुख्त्यारनामा तैयार नहीं कराया गया और अपनी फोटो भी नहीं दी गई, हस्ताक्षर भी नहीं किए। मुख्त्यारनामा सम्बंधी कोई सहमति भी नहीं दी गई एवं विक्रय पत्र की सहमति भी नहीं दी गई। उन्होंने विक्रय मूल्य की कोई राशि प्राप्त नहीं की एवं वे दोनों पति-पत्नी इनमें से किसी भी मुल्जिमान से आज तक नहीं मिले एवं उनको जानते तक नहीं हैं। फिर भी इन लोगों ने जानबूझकर उनकी सम्पति को बेईमानी से हड़प करने की नियत से फर्जी कूटरचित मुख्त्यारनामा तैयार किया एवं उसको फर्जी कूटरचित जानते हुये असल के रूप में काम में लिया एवं पंजीयन कार्यालय निम्बी जोधा मे विक्रय पत्र पंजीयन में उसकी फोटो प्रति पेश की एवं असल प्रति अपने पास रखी, कूटरचित दस्तावेज को जानबूझकर अपने कब्जे में रखा। पुलिस ने इन सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 465, 467, 468, 471, 474, 420, 120 बी भारतीय दंड संहिता के अपराध के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच थानाधिकारी महीराम विश्नोई कर रहे हैं।