बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे कैफे को किया गया सीज, अवधि पार सामग्री को नष्ट करवाया, मिलावट के संदेह में सेम्पल लिए,
डीडवाना में कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं रसद विभाग की संयुक्त टीम ने की सक्षम कार्यवाही


डीडवाना (kalamkala.in)। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एच.गुईटे के दिशानिर्देशों की पालना में एवं जिला कलक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत के निर्देशों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र चौधरी ने बताया कि आमजन को शुद्ध एवं गुणवतापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाये जाने हेतु ‘शुद्ध आहार : मिलावट पर वार’ अभियान के तहत जिले में लगातार कार्यवाही जारी है। डीडवाना में यह कार्रवाई करते हुए जिला रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुल्हार व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल की संयुक्त टीम द्वारा शहर के नागौरी गेट व सदर बाजार क्षेत्र में मैसर्स रामगोपाल रामस्वरूप मोदी से घी एवं तेल के नमूने लिए। मैसर्स तुलसीराम झूमरमल से 10 लीटर अवधिपार तेल एवं मैसर्स फूड प्वाइंट (कैफे) का खाद्य लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण मौके पर ही रसोई इकाई को सीज कर दिया है, जिसमें 8 किग्रा सॉस अवधिपार खाद्य पदार्थ को नष्ट करवाया गया है। निरीक्षण के दौरान कैफे का मौके पर खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन देखा गया, साफ-सफाई एवं खाद्य सामग्री पर अंकित पैकेजिंग डेट एवं उपयोग अवधि दिनांक को चैक किया गया। इस निरीक्षण के दौरान एक कैफे का फूड लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन नहीं होना पाया गया, जिसको मौके पर ही सीज किया गया है। साथ ही एफएसएस एक्ट 2006 के तहत कार्यवाही की गई है।
आमजन से अपील
आमजन को बार-बार अपील जारी की जा रही है कि उपभोक्ताओं को केवल लाइसेंसधारी या विश्वसनीय विक्रेताओं से ही खाद्य सामग्री क्रय करनी चाहिए एवं समस्त प्रकार की पैक खाद्य-सामग्री पर पैकेजिंग दिनांक, उपयोग दिनांक आदि देखकर ही उसकी खरीद की जाए। यह स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है।







