आधार कार्ड को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी, अगर इतने साल पहले बना है तो…
नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि 10 साल पहले आधार कार्ड यानी विशिष्ट पहचान क्रमांक पाने वाले और इस दौरान कभी भी अपने दस्तावेजों में बदलाव नहीं कराने वाले लोगों को अपनी ताजा जानकारी अपडेट करा लेनी चाहिए। यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा है कि आधार धारक सहायक दस्तावेजों (पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण) को ‘माय आधार पोर्टल’ के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा वे चाहें तो आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन ढंग से भी अपनी विशिष्ट पहचान की सूचनाओं को संशोधित करा सकते हैं।
सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम के लिए आधार जरूरी
बयान में कहा गया, ‘जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद इन सालों में कभी भी उसे अपडेट नहीं किया है, ऐसे आधार धारकों को अपने दस्तावेजों को अपडेट करना चाहिए।’ पिछले एक दशक में आधार संख्या भारत में निवासियों की पहचान के लिए एक स्वीकृत प्रमाण के तौर पर उभरी है। केंद्र सरकार की तरफ से संचालित 319 योजनाओं सहित कुल 1,100 से अधिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में आधार को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है।
पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ से होगा आधार अपडेट
निकाय ने कहा कि यूआईडीएआइई ने इस संबंध में आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है और आधार धारक व्यक्तिगत पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट कर सकता है। बयान में कहा गया है कि इन दस साल के दौरान, आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उभरी है और आधार संख्या का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। यूआईडीएआई ने कहा कि इन योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, लोगों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है ताकि आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन में कोई असुविधा नहीं हो।
