Kalam kala ALLERT-
अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगवाई तो राजस्थान परिवहन विभाग अगले माह से वसूलेगा 5-5 हजार का जुर्माना
जयपुर (kalamkala.in)। राजस्थान परिवहन विभाग अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अपनी गाड़ी पर नहीं लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा। गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं दिखाई दिया, तो परिवहन विभाग 30 जून के बाद कार्रवाई करेगा। परिवहन विभाग की ओर से अलग-अलग नंबरों के अनुसार वाहनों पर नई नम्बर प्लेट लगवाने की अलग-अलग तारीख निर्धारित की गई है।
30 जून के बाद होगी कार्रवाई शुरू
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अभी तक 30 से 35 प्रतिशत वाहन मालिकों ने अभी भी अपने वाहनों की नंबर प्लेट नहीं बदलवाई है। ऐसे में 30 जून के बाद परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को पड़कर उन पर कार्रवाई करेगा। साथ ही 5 हजार तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहनों के नंबर के अनुसार अलग-अलग तारीख निर्धारित की गई है। इसके लिए ऑनलाइन और ई-मित्र के माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं।
नम्बरों के आधार पर दी थी आवेदन की तारीखें
परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पंजीयन नंबर 1 और 2 वाले वाहन मालिकों के लिए आवेदन की तारीख 29 फरवरी, अंतिम नंबर 3 और 4 वालों के लिए 31 मार्च, अंतिम नंबर 5 और 6 वाले वाहनों के लिए 30 अप्रैल, अंतिम नंबर 7 और 8 वालों के लिए 31 मई और अंतिम नंबर 9 और 0 वालों के लिए 30 जून तक की डेट निर्धारित की गई है। इसके बावजूद अभी तक 20 प्रतिशत वाहनों पर भी नई नंबर प्लेट नजर नहीं आ रही है।
हो सकेगी आसानी से ट्रेकिंग
परिवहन विभाग का मानना है कि वाहन की सुरक्षा, वाहन चोरी और दुर्घटना की स्थिति में वाहन की आसानी से ट्रैकिंग हो सके, इसके लिए नए नंबर प्लेट लगवाए जा रहे हैं। परिवहन अधिकारी ने कहा कि सभी वाहनों के नंबर प्लेट बनवाने में वाहन मालिकों की सुविधा के लिए अलग-अलग डेट निर्धारित की गई है। तारीख बढ़ाने के संबंध में अभी कोई नई गाइडलाइन फिलहाल नहीं आई है, जिन्होंने प्लेट नहीं बदलवाई आई है, उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिसके चलते वाहन मालिक से 5 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।