डोडा-पोस्त की तस्करी के मामले में दो जनों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा, लाडनूं एडीएजे आरिफ खान ने माना दोनों मुलजिमानों को दोषी

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डोडा-पोस्त की तस्करी के मामले में दो जनों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा,

लाडनूं एडीएजे आरिफ खान ने माना दोनों मुलजिमानों को दोषी

लाडनूं (kalamkala.in)। एडीजे की अदालत ने जसवंतगढ पुलिस थाने में सन् 2011 में मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में पकड़े गए दो आरोपियों को उनका अपराध साबित होने पर उन्हें दोषी मानते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। एडीजे कोर्ट लाडनूं के पीठासीन अधिकारी आरिफ खान ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के अन्तर्गत जसवंतगढ थाने में दर्ज एफआईआर सं. 37/2011 में मुलजिमान नरेन्द्र पुत्र धर्मपाल जाट निवासी चतपुरा जिला झुंझुनूं एवं राजकुमार पुत्र गिरधारीलाल जाट निवासी झुंझुनूं दोनों को मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी मानते हुए 10-10 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों को तत्कालीन जसवतंगढ थानाधिकारी अमराराम ने एक जीप में 8 कट्टों में 320 ग्राम डोडा-पोस्त ले जाते हुए गिरफ्तार करके डोडा-पोस्त जब्त किए थे। इस प्रकरण में सरकार की ओर से लाडनूं के एसीजेएम कोर्ट के अभियोजन अधिकारी घनश्याम सोनी को स्पेशल पीपी नियुक्त किया गया था, जिन्होंने प्रकरण में सरकार की ओर से पैरवी की।

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Author: kalamkala

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