लाडनूं नगर पालिका के वार्डों के परिसीमांकन एवं वार्डो के पुनर्गठन के सबंध में आपत्ति आमंत्रित, 22 जून तक ईओ, एसडीएम या कलेक्टर के पास की जा सकेगी आपत्तियां

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लाडनूं नगर पालिका के वार्डों के परिसीमांकन एवं वार्डो के पुनर्गठन के सबंध में आपत्ति आमंत्रित,

22 जून तक ईओ, एसडीएम या कलेक्टर के पास की जा सकेगी आपत्तियां

लाडनूं/ डीडवाना (kalamkala.in)।
स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के परिसीमांकन एवं वार्डों का पुनर्गठन के तहत जिले की लाडनूं नगर पालिका में वार्डों की संख्या निर्धारित की गई है। जिला कलक्टर पुखराज सेन ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6,9 एवं 10 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार राज्य के समस्त नगरीय निकायों के लिए संशोधन कार्यक्रम जारी करते हुए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमांकन एवं वार्डों का पुनर्गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के उक्त निर्देशानुसार अनुसार जिले की नगरपालिका लाडनूं में वार्डों की कुल संख्या 45 (पैतालीस) निर्धारित की गई हैं।

22 जून है आपत्तियों की अंतिम तिथि

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के इस पत्र से दिए गए निर्देशों के अनुसार नगरपालिका लाडनूं के प्रस्तावित वार्डों के संबंध में प्रारूप प्रकाशन होने से 7 दिवस की अवधि में अर्थात 22 जून 2025 तक जनसाधारण की आपत्तियों आमंत्रित करने हेतु यह नोटिस प्रकाशित किया गया हैं। इस अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई भी व्यक्ति परिसीमांकन एवं वार्डो के पुनर्गठन के सबंध में अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लाडनूं, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं अथवा जिला कलेक्टर कार्यालय डीडवाना में प्रस्तुत कर सकता हैं। गौरतलब है कि नगर पालिका परिसीमन में शामिल की गई मंगलपुरा ग्राम पंचायत को वापस नगर पालिका सीमा से हटाए जाने के बाद सभी वार्डों की सीमाएं प्रभावित हुई और इस कारण आपत्ति आवेदन मांगे गए हैं।

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Author: kalamkala

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