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लाडनूं के अग्रसेन भवन में खाद्य लाईसेंस के लिए एक दिवसीय शिविर 26 जून को

लाडनूं के अग्रसेन भवन में खाद्य लाईसेंस के लिए एक दिवसीय शिविर 26 जून को

लाडनूं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 के तहत खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है, इसके लिए 26 जून को अग्रसेन भवन (मैन बाजार, लाडनूं ladunu) मे सुबह 11 से 4 बजे तक एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जायेगा। यह शिविर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व व्यापार मंडल लाडनूं के सहयोग से लगाया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश वर्मा ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे इन शिविर में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं व लाईसेंस बनवाएं। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे़ विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक व फुटकर व्यापारियों, फेरीवालोन, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स सभी को मध्याह्न पश्चात मौजूद रहने एवं स्वयं सहायता समूह, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा की दुकानें, दुग्ध विक्रेता, डेयरी, चायपान दुकान, फलष-सब्जी विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वालोन आदि को भी तत्काल शिविर या ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अपना लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करना आवश्यक है। वर्मा ने यह भी बताया कि इसके लिए सम्बंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्कता नहीं है। जारी लाईसेंस रजिस्ट्रेशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबार कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जायेगा। साथ ही आवश्यक है कि जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं ने पूर्व में लाईसेंस/ रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है वे उसे अपने परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन/ लाईसेंस की तिथि निकल चुकी हो तो नये लाईसेंस/ रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि खाद्य कारोबार कर्ताओं के लिए जिले भर में विभिन्न स्थानों पर लाईसेंस/ रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि 12 लाख से अधिक सालाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए खाद्य लाइसेंस का शुल्क 2000 से 3000 हजार रूपये सालाना है एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं।

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