- लाडनूं में एक दिवसीय खाद्य लाइसेंस शिविर का आयोजन 28 फरवरी को,
फेक्ट्री, दुकानों से लेकर फेरी वाले तक जरूरी है खाद्य लाईसेंस
लाडनूं। कोई भी खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कारोबारी को अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाने की वैधानिक अनिवार्यता के चलते व्यवसायियों की सुविधा के लिए यहां राजकीय चिकित्सालय के सामने स्थित बीसीएमओ कार्यालय परिसर में 28 फरवरी को सुबह 11 से 4 बजे तक एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जायेगा। यह शिविर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नागौर तथा व्यापार मंडल के सहयोग से लगाया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स एवं स्वयं सहायता समूह, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दुग्ध विक्रेता, डेयरी संचालक, चायपान की दुकानें, फल सब्जी विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले आदि सभी व्यावसायी शिविर में आकर या ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्कता नहीं है। जारी किया जाने वाला लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबार कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जायेगा।
यह रहेगा लाईसेंस शुल्क
जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं द्वारा लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जा चुका, वे अपने परिसर में उसे प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। लाईसेंस का शुल्क 12 लाख से अधिक सालाना टर्नऑवर वाले दुकानदारों के लिए लाइसेंस-शुल्क 2000 से 3000 रूपए हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना निर्धारित हैं। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मूलचंद चैधरी ने बताया कि आवेदक प्रोपराईटर की संपूर्ण विवरण (नाम, पता, मोबाईल नम्बर, ईमेल इत्यादि), मालिक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, प्रोपाराईटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र, पार्टनरशिपडीड, निर्माण ईकाई हेतु अतिरिक्त दस्तावेज यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराईटर का पहचान पत्र दस्तावेज के साथ 28 फरवरी को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय लाडनू में लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते है।