लाडनूं के ढींगसरी गांव के पटवारी को किया गया सेवामुक्त,
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होने पर पटवारी भंवरलाल मंडा को किया सेवा से पृथक
लाडनूं/ डीडवाना (kalamkala.in)। जिला कलक्टर अवधेश मीना ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पटवारी के विरुद्ध दोष सिद्ध घोषित किए जाने पर लाडनूं के ढींगसरी गांव के पटवारी को सेवा से पृथक करने के आदेश जारी किए हैं। जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार पटवारी भंवर लाल मण्डा तत्कालीन पटवारी फरडौद तहसील जायल जिला नागौर, हाल पटवारी ढिंगसरी तहसील लाडनूं के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1981 व 201 में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किये जाने पर जिला कलक्टर (भू अभिलेख) ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 (1) के अनुसरण में राजकीय सेवा से पृथक करने के आदेश प्रदान किये है।






