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हैवानियत करने वाले को पुलिस ने दबोचा- नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप मामले में एक गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ जारी, 17 जनवरी को घर से अपहरण करके 3 जनों ने किया था दुष्कर्म, श्री आनंद परिवार सेवा समिति ने की सबकी गिरफ्तारी की मांग

हैवानियत करने वाले को पुलिस ने दबोचा-

नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप मामले में एक गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ जारी,

17 जनवरी को घर से अपहरण करके 3 जनों ने किया था दुष्कर्म, श्री आनंद परिवार सेवा समिति ने की सबकी गिरफ्तारी की मांग

जगदीश यायावर। लाडनूं (kalamkala.in)। विगत 17 जनवरी को घर से लापता हुई 15 वर्षीया बालिका के मामले में लाडनूं पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर सं. 020/2024 में पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम नन्दलाल सिंधला पुत्र हुकमाराम निवासी दत्ताऊ से पूछताछ की जा रही है। अभी इस मामले में और खुलासा होने की संभावना है। पुलिस उप अधीक्षक राजेन्द्र बुरड़क ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार शाम को ढाणियों से पकड़ा गया। इस मामले में अभी अनुसंधान चल रहा है। मुलजिम से भी पूछताछ की जा रही है। ज्ञातव्य रहे कि पीड़िता 15 वर्षीया लड़की के पिता की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार 17 जनवरी को जब वह अपने खेत गया हुआ था, तो पीछे से उसकी लड़की का अपहरण कर लिया गया। आरोपी नन्दलाल सिंघला ने उसे फोन करके घर से रूपए और गहने लेकर बाहर बुलाया। लड़की को उसके फोटो व वीडियो वायरल करके बदनाम करने की धमकी देकर उसे डराया जाता रहा। उससे मुलजिम ने 80 हजार रूपए और 10 तोला सोने के गहने मंगवा लिए। उसने वहां से लड़की अपहरण किया और मुलजिम नन्दलाल और उसके दो अन्य साथियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे सिंघाणा (डीडवाना) में पटक कर चले गए और किसी को भी बताने पर उसके फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी। परिजनों द्वारा ढूंढे जाने पर वह सिंघाना में शराब ठेके के पास गुमसुम हालत में बैठी मिली, जिसे घर लाया जाकर पूछताछ की और मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस बारे में श्री आनन्द परिवार सेवा समिति की ओर से तीनों मुलजिमानों की गिरफ्तारी और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई थी। समिति के कार्यालय सचिव आरके सुरपालिया ने बताया कि मुख्य आरोपी नंदलाल से उसके दोनों साथियों की जानकारी लेकर उनकी शिनाख्त करवानी चाहिए तथा नंदलाल से 80 हजार रूपए और 10 तोला आभूषणों की बरामदगी की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मामले को राज्य महिला आयोग में भी उठाया गया है। उन्होंने मामले को दबाने के प्रयासों की निन्दा की है। गौरतलब है कि यह मामला पोक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दर्ज है।

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